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नगड़ी में रिम्स–2 स्थल पर निषेधाज्ञा लागू, धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू

रांची के नगड़ी स्थित रिम्स–2 परियोजना स्थल पर बढ़ती भीड़ और संभावित अशांति को देखते हुए प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत 200 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अब पांच से अधिक लोग एक साथ एकत्र नहीं हो सकेंगे। साथ ही अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा

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MANISH JHA
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रांची वाईबीएन डेस्क : कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी स्थित प्रस्तावित रिम्स–2 (RIMS-2) परियोजना स्थल पर प्रशासन ने शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। 

सीमांकन और फेंसिंग कार्य पूरा

 प्रशासन ने बताया कि नगड़ी स्थित प्रस्तावित स्थल पर सीमांकन एवं फेंसिंग का कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां जुटने लगे। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फेंसिंग के भीतर घुसने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की आशंका जताई गई। 

बीएनएसएस की धारा 163 के तहत कार्रवाई

स्थिति को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया। यह आदेश रिम्स–2 के 200 मीटर परिधि में लागू रहेगा। निषेधाज्ञा के तहत पाबंदियां निषेधाज्ञा के अनुसार 

1.पाँच या पाँच से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे (सरकारी कार्य, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को छोड़कर)

 2. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

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 3. अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, बम,बारूद आदि लेकर चलने पर रोक रहेगी।

 4. हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलने की मनाही होगी।

5. किसी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित नहीं की जा सकेगी।

सरकारी कर्मियों को छूट

यह आदेश केवल आमजन के लिए लागू होगा। सरकारी कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है।

Jharkhand DC
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