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केंद्रीय राजपत्र से कराएं नाम और उपनाम में बदलाव

झारखंड में नाम और उपनाम बदलने का काम राज्य स्तर पर बंद है, लेकिन केंद्रीय राजपत्र के जरिए यह संभव है। जानें पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज।

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MANISH JHA
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रांची वाईबीएन डेस्क : झारखंड में नाम बदलने, उपनाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया राज्य स्तर पर फिलहाल बंद है। ऐसे में लोग परेशान हैं, लेकिन केंद्रीय राजपत्र के जरिए यह काम अभी भी संभव है। इसके लिए कुछ जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

एफिडेविट और अखबार में प्रकाशन

सबसे पहले एक शपथपत्र (एफिडेविट) बनवाएं जिसमें पुराना नाम, नया नाम और बदलाव का कारण हो। इसके बाद किसी प्रमुख स्थानीय अखबार में नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित कराएं। विज्ञापन आपके पुराने नाम से हस्ताक्षरित हो और दो गवाहों के हस्ताक्षर भी हों।

जरूरी दस्तावेज और सॉफ्ट कॉपी

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आपको दो प्रतियां (MS Word फॉर्मेट में, CD पर), स्वप्रमाणित पहचान पत्र, दो रंगीन पासपोर्ट फोटो, और सरनेम जोड़ने की स्थिति में पिता का आधार या पैन कार्ड देना होगा। साथ ही परफॉर्मा कंप्यूटर टाइप किया हुआ होना चाहिए।

शुल्क और आवेदन भेजना

Non-Tax Receipt Portal के माध्यम से ₹1,100 की फीस ऑनलाइन जमा करें। इसके बाद सभी कागजात प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, नई दिल्ली – 110054 में भेजें। घर बैठे आप ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से अपना नाम और उपनाम बदलवा सकते हैं,  इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है जिससे आप कई लोगों को जानकारी भी दे सकते हैं,  ताकि उन्हें मदद मिल सके

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