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पूर्व वार्ड पार्षद मो. असलम को हाईकोर्ट से बेल, बाहर आते ही हो सकती है गिरफ्तारी रांची वाईबीएन डेस्क : युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पूर्व वार्ड पार्षद मो. असलम को मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर बेल दी। हालांकि, जैसे ही वह जेल से बाहर आएगा, रांची पुलिस उसे एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर सकती है।
हिंदपीढ़ी हत्याकांड में भी आरोपी
असलम का नाम 10 अगस्त को हिंदपीढ़ी में हुए साहिल उर्फ कुरकुरे हत्याकांड में भी शामिल है। पुलिस का मानना है कि इस मामले में भी उसकी गिरफ्तारी तय है। यह हत्याकांड रांची में चर्चा का विषय बना हुआ है और इलाके में तनाव का माहौल है।
जनवरी में दर्ज हुआ था मामला
23 जनवरी को हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी कलीम ने असलम और उसके भाई आसिफ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 22 जनवरी को मोजाहिद नगर निवासी इरशाद उर्फ अप्पू पर असलम और उसके भाइयों ने जानलेवा हमला किया और फायरिंग भी की।
छेड़खानी के विरोध में हुई थी मारपीट
एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया कि मारपीट की घटना छेड़खानी का विरोध करने की वजह से हुई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और कार्रवाई की।