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मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के मामले में नामजद आरोपी पूर्व मंत्री और आजसू नेता रामचंद्र सहिस को बड़ा झटका

रांची एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में पूर्व मंत्री और आजसू नेता रामचंद्र सहिस की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। सहिस ने 13 मई को खुद को निर्दोष बताते हुए याचिका दायर की थी। अदालत ने 19 अगस्त को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा

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MANISH JHA
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रांची, वाईबीएन डेस्क मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में नामजद आरोपी पूर्व मंत्री और आजसू नेता रामचंद्र सहिस को रांची सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने उनकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया। सहिस ने खुद को निर्दोष बताते हुए 13 मई 2025 को यह याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 19 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।

अदालत का फैसला और अगला कदम

अदालत के इस आदेश के बाद अब मामले में आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। सहिस के खिलाफ अभियोजन पक्ष को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है। यह फैसला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।

पहले भी खारिज हुई थी याचिका

इससे पहले इसी मामले में आजसू प्रमुख सुदेश महतो और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने दोनों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। ऐसे में अब तीनों नेताओं पर आरोप तय होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

वर्ष 2021 से जुड़ा मामला

यह मामला वर्ष 2021 का है, जब आजसू पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया था। इसी दौरान ओरमांझी के तत्कालीन सीओ विजय केरकेट्टा ने 8 सितंबर 2021 को लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में कई आजसू नेताओं के नाम दर्ज किए गए थे।

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