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रांची,हजारीबाग वाईबीएन डेस्क : सेवायत भूमि घोटाला मामले में आरोपी निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर शनिवार को हजारीबाग ACB कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की ओर से केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की गई।
अभियोजन ने बहस के लिए समय मांगा
सुनवाई के दौरान ACB की ओर से पक्ष रख रहे विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट से बहस की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया। अभियोजन की इस मांग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित कर दी है।
विनय चौबे की ओर से बहस
निलंबित IAS अधिकारी की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने कोर्ट में बहस की। चौबे ने जिस मामले में बेल की अर्जी दाखिल की है, उसमें अगस्त माह में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि हजारीबाग में उपायुक्त (DC) रहते हुए उन्होंने सेवायत भूमि के आवंटन में अनियमितता बरती और कथित तौर पर घोटाले को अंजाम दिया।
अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद चौबे के खिलाफ ACB की कार्रवाई तेज हुई और उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब बेल याचिका पर अंतिम फैसला 10 सितंबर को होने वाली सुनवाई में तय हो सकता है। इस बीच, मामले को लेकर जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मची हुई है। सभी की निगाहें 10 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत यह तय करेगी कि विनय चौबे को राहत मिलेगी या जेल में रहना होगा।