लखनऊ वाईबीएन नेटवर्क: साल 2018 में कासगंज में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता उर्फ अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या के मामले में सभी 28 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। NIA की विशेष अदालत ने गुरुवार को ही 28 आरोपियों को घटना का दोषी करार दिया था। NIA कोर्ट ने उम्रकैद की सजा के साथ-साथ भारी जुर्माना लगाया गया है। सभी को हत्या के लिए उम्रकैद के साथ ही तिरंगा के अपमान में तीन-तीन साल की सजा दी गई है।
कुल 12 गवाह हुए पेश
जेल से लॉकअप गाड़ी ना आने की वजह से सभी दोषियों को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सुना गाई है। सभी आरोपियों पर बलवा, नाजायज मजमा, ईट पत्थर से चोट पहुंचाना, जानलेवा हमले, हत्या, गाली गलौज, जान माल की धमकी, देशद्रोह-ध्वज अपमान निवारण अधिनियम के आरोप तय कर विचारण किया गया है। कुल 12 गवाह पेश किए गए। पिता सुशील गुप्ता, चश्मदीद भाई विवेक गुप्ता, सौरभ पाल विशेष रूप से पेश किए गए। सभी आरोपियों को 147, 148, 149, 341, 336, 307,302, 504, 506 दंड संहिता, धारा 2 राष्ट्र ध्वज अपमान निवारण अधिनियम का दोषी ठहराया गया है।
गोली मारने के आरोपी ने भी किया सरेंडर
Chandan Murder Case में आरोपी असीम कुरैशी, नसरुद्दीन को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया था। सजा सुनाए जाने के दौरान 26 आरोपी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित थे। आरोपी मुनाजिर रफी कासगंज जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ। वह एक अन्य मुकदमे में इस वक्त कासगंज जेल में बंद है। मुख्य आरोपी सलीम गैरहाजिर रहा। उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। आरोपी सलीम ने सुबह अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। सलीम पर चंदन गुप्ता के ऊपर गोली चलाने का आरोप है।
आरोपियों ने हाईकोर्ट में लगाई थी गुहार
आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक की अर्जी लगाई थी. हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अर्जी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट से याचिका ख़ारिज होने के बाद गुरुवार को लखनऊ की एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया था और सजा के ऐलान के लिए शुक्रवार का दिन मुकर्रर किया था।