पंंजाब, वाईबीएन डेस्क: भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद सरहदी तनाव चरम पर पहुंच गया है। पहलगाम में हुए कायराना हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान में स्थित आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और सीमा पार गोलीबारी की आशंका को देखते हुए पंजाब में भारत-पाक सीमा से सटे गांवों को खाली कराया जा रहा है।
सरहदी गांवों में दहशत का माहौल, प्रशासन अलर्ट
पंजाब के गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन और फिरोजपुर जिलों में सीमा के निकट बसे गांवों में प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने स्कूलों को अस्थायी राहत केंद्रों में बदलने के साथ-साथ सेना और पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी है। India Pakistan Tension | operation sindoor indian army | Operation Sindoor
गुरुद्वारों में ठहरने और भोजन की व्यवस्था
इस संकट की घड़ी में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने एक मानवीय और सराहनीय पहल करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों से हटाए जा रहे लोगों के लिए गुरुद्वारों में आश्रय और लंगर की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। एसजीपीसी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रमुख ऐतिहासिक गुरुद्वारों में इन लोगों के लिए सराय आरक्षित की जाए और लंगर लगातार चलता रहे। एसजीपीसी के सचिव प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत कई गुरुद्वारों को शामिल किया गया है। यह निर्णय संकट की घड़ी में न केवल राहत का कार्य है बल्कि सिख परंपरा की 'सेवा' और 'सहयोग' की भावना का जीवंत उदाहरण भी है।
इन गुरुद्वारों में ठहरेंगे लोग
- गुरुद्वारा श्री बारठ साहिब, पठानकोट
- गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर
- गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब जी, रामदास (अमृतसर)
- गुरुद्वारा गुरुसर सतलानी साहिब, अमृतसर
- गुरुद्वारा छेहरटा साहिब, अमृतसर
- गुरुद्वारा बाबा बीर सिंह जी, रत्तोके (तरनतारन)
- गुरुद्वारा भाई तारा सिंह शहीद, वान (तरनतारन)
- गुरुद्वारा जमनी साहिब, बाजिदपुर
- गुरुद्वारा बीर बाबा बुड्ढा साहिब, ठाठा (तरनतारन)
- गुरुद्वारा सांह साहिब, बासरके गिलां (अमृतसर)
प्रशासन ने आतिशबाजी पर लगाया प्रतिबंध
अमृतसर की डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने सरहदी हालात के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी कर जिले में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी, पटाखों और बमों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश विवाह समारोहों, धार्मिक त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों पर भी लागू रहेगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।