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Sambhal Shahi Jama Masjid : पेंट करने का मामला गरमाया, Allahabad High court ने बनाई कमेटी

यूपी के संभल में विवादों का ज्वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां जामा मस्जिद में पेंटिंग कराने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने एक तीन सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया है।

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संभल, वाईबीएन नेटवर्क । 

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यूपी के संभल में विवादों का ज्वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां जामा मस्जिद में पेंटिंग कराने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने एक तीन सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में मस्जिद के मुतवल्ली को भी शामिल किया गया है। 

भारतीय पुरातत्व विभाग के सदस्य के साथ कमेटी में मस्जिद के मुतवल्ली भी होंगे शामिल

आपको बता दें कि संभल जामा मस्जिद में पेंटिंग कराने के लिए मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इजाजत मांगी है। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी है कि उनका सबसे बड़ा त्यौहार ईद नजदीक आ रहा है ऐसे में शाही मस्जिद की पेंटिंग करानी आवश्यक है। पेंटिंग कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एक तीन सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में मस्जिद के मुतवल्ली के साथ एएसआई के सदस्य भी शामिल होंगे। 

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अदालत का कहना है कि क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है इसलिए मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत है। लेकिन, इस दौरान मस्जिद में बिना नुकसान पहुंचाए रंगाई पुताई कैसे होगी। यह कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अदालत तय करेगी। 

अदालत इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी।

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बता दें कि मंगलवार को मस्जिद कमेटी के आवेदन संख्या पर 4/2025 पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से सीनियर अधिवक्ता एसएफ़ए नकवी ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा था। जिसमें मस्जिद की रंगाई-पुताई और सफाई की अनुमति मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि आवेदन पहले ही राज्य और प्रतिवादी पक्ष को सौंप दिया गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से सीनियर अधिवक्ता हरि शंकर जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। 

गौरतलब है कि संभल की शाही जामा म​स्जिद कमेटी की प्रबंध समिति ने भारतीय पुरातत्व विभाग के समक्ष आवेदन दा​खिल कर रमजान महीने में मस्जिद की रंगाई-पुताई और मरम्मत के लिए आवेदन दिया था जिसे एएसआई ने खारिज कर दिया था। इसके ​खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

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