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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। Meerut News: मेरठ-करनाल हाईवे स्थित भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एसीजेएम कोर्ट-2 ने गुरुवार को इस प्रकरण में जेल में बंद सात आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। यह हमला 17 अगस्त की रात हुआ था। पीड़ित जवान कपिल के पिता कृष्णपाल ने सरूरपुर थाने में हमलावरों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
18 को गिरफ्तार हुए थे आरोपी
18 अगस्त को छह आरोपियों, सचिन निवासी पांचली, विजय निवासी करनावल, अनुज निवासी दुर्जनपुर, अंकित निवासी छुर, सुरेश राणा निवासी भड़ल दोघट बागपत और अंकित शर्मा निवासी सूजती दोघट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में सिक्योरिटी इंचार्ज नीरज तालियान उर्फ बिट्टू निवासी गांव छुर को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं कपिल को डंडे से मारने वाला आरोपी रवि निवासी करनावल भी जेल भेजा जा चुका है। कुल आठ आरोपी इस मामले में सलाखों के पीछे हैं।जेल में बंद सात आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ने एसीजेएम कोर्ट संख्या-2 नम्रता सिंह के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सातों की जमानत खारिज कर दी।
जानिए क्या है पूरा मामला?
Meerut toll plaza attack:17 अगस्त को मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र स्थित मेरठ- करनाल हाईवे पर बने भूनी टोल प्लाजा पर कपिल नाम के एक सैनिक को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया था। घटना का वीडियो सामने आते ही हड़कंप मच गया था। मामला तूल पकड़ते ही ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एनएचएआई ने भी टोल संचालन कर रही कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था।
Meerut-Karnal Highway toll plaza