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DGP's Warning : महाकुंभ में स्नान करतीं महिलाओं के वीडियो पोस्ट करने वालों की खैर नहीं, दो के खिलाफ केस दर्ज

सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान यह संज्ञान में आया कि कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से महाकुम्भ में स्नान करने आई महिलाओं की नहाते एवं कपड़े बदलते समय की वीडियो सोशल पर अपलोड की जा रही हैं, जो महिलाओं की निजता और गरिमा का उल्लंघन है।

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Shishir Patel
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up dgp prashant kumar

महाकुंभ में महिलाओं का आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने में दो सोशल मीडिया अकाउंट केस दर्ज Photograph: (Social Media)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

महाकुंभ में आयी महिला स्नानार्थियों की आपत्तिनजक वीडियो और फोटो को पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों की अब खैर नहीं है। चूंकि ऐसे प्रकरण को यूपी पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू दिया है। इसलिए इस तरह का कृत्य करने वाले सोशल मीडिया संचालक सावधान हो जाएं। अन्यथा कार्रवाई होना तय है।  इस प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई है।

महिला का वीडियो पोस्ट करने की पुलिस को मिल रही शिकायतें

सोशल मीडिया अकाउंट पर महाकुंभ में महिला स्नानार्थियों की वीडियो को पोस्टर करने और उनको बेचने की लगातार शिकायतें यूपी पुलिस को मिल रही हैं। जिसे देखते हुए डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर सोशल मीडिया पर महाकुंभ से सम्बन्धित आपत्तिजनक पोस्ट और अफवाह फैलाने वालों को लगातार चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जा रही है।क्योंकि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान यह संज्ञान में आया कि कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से महाकुंभ में स्नान करने आई महिलाओं की नहाते एवं कपड़े बदलते समय की वीडियो सोशल पर अपलोड की जा रही है, जो महिलाओं की निजता और गरिमा का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः ऐसे दो प्रकरणों का संज्ञान लेकर कोतवाली कुम्भ मेला में अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

हाईकोर्ट से यह निर्देश जारी

महाकुंभ मेले में संगम स्नान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने महाकुंभ मेले में स्नान करतीं महिलाओं की तस्वीरें दिखाने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि प्रिंट और विजुअल मीडिया सुनिश्चित करे कि संगम में स्नान करतीं या डुबकी लगाती महिलाओं की तस्वीरें प्रकाशित न हों। यदि किसी पब्लिकेशन ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट की यह चेतावनी अश्लीलता पर रोक लगाने के संदर्भ में दी गई है। इस तरह की गतिविधियों से महिलाओं की गरिमा और देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि घाट से 100 मीटर तक के दायरे में फोटोग्राफी प्रतिबंधित की गई है। इसके बावजूद अखबारों में स्नान करती महिलाओं के फोटो छापे जा रहे हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया भी दिखा रहा है। कोर्ट ने मेलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह मीडिया को कोर्ट के आदेश की जानकारी देकर अनुपालन सुनिश्चित करे।

केस-1

17 फरवरही को इंस्टाग्राम अकाउंट @neha1224872024 के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया। इस अकाउंट से महाकुंभ मेला में आयी महिला स्नानार्थियों के स्नान करते और कपड़े बदलते समय का वीडियो पोस्ट किया जा रहा था। इसलिए इस इंस्टाग्राम अकाउंट के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके इसे संचालित करने वाले व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित किये जाने के लिए मेटा कंपनी से जानकारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जानकारी उपलब्ध होने में सम्बंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

केस-2

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इसी तरह 19 फरवरी को टेलीग्राम चैनल के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टेलीग्राम चैनल cctv CHANNEL 11 के द्वारा महाकुंभ में आयी महिलाओं के स्नान करते समय के वीडियो को विभिन्न धनराशि में उपलब्ध कराए जाने का दावा किया जा रहा था। इसका संज्ञान लेकर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें भी पुलिस टेलीग्राम चैनल संचालक के बारे में पता लगा रही है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।

महाकुंभ 2025
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