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Bareily News: नकटिया नदी के किनारे अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर

यूपी के बरेली में नकटिया नदी के किनारे अनाधिकृत कॉलोनी पर प्रशासन ने शुक्रवार को बुलडोजर चला दिया। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अवैध कॉलोनी में प्लॉट या मकान खरीदने से पहरेज करें।

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Aditya Pujan
Bareily illegal Colony

बरेली, वाईबीएन नेटवर्क।
बरेली शहर से सटी हुई नकटिया नदी के किनारे अवैध कॉलोनी पर शुक्रवार को बुलडोजर चला दिया गया। बीडीए से बिना नक्शा स्वीकृत निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी की दीवार तोड़ दी गई। बीडीए की ओर से चेतावनी दी गई है कि कोई भी नागरिक अवैध कॉलोनी में प्लॉट या मकान न खरीदे।

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 नकटिया नदी के किनारे की जमीन पर बीडीए से बिना नक्शा स्वीकृत कराए जीशान पुत्र मो0 अयूब, अली हुसैन पुत्र सिदद्कि हुसैन और ताजीम पुत्र नयाब मियॉ अवैध तरीके से निर्माण करा रहे थे। थाना बिथरी चैनपुर डोहरा रोड स्थित नकटिया नदी के किनारे लगभग 4000 वर्गमी क्षेत्रफल में बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क, मिट्टी भराई व भूखण्डों का चिन्हांकन कार्य किया जा रहा था। बीडीए ने शुक्रवार को अवैध कॉलोनी पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्तीकरण टीम में प्राधिकरण के अवर अभियंता रमन अग्रवाल,अजीत साहनी, सीताराम, सहायक अभियन्ता सुनील कुमार शामिल थे। इस मौके पर  उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण खुद मौजूद थे। 

मकान खरीदने से पहले प्राधिकरण से पता करें वैधता 

बरेली विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने सिचाईं एवं खनन विभाग के अधिकारियों को एक पत्र भी भेजा। उसमें कहा गया है कि निर्माणकर्ताओं द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हुए नदी का अवैध पटान करने के सम्बन्ध में नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा कि  किसी भी व्यक्ति द्वारा खाली प्लॉट पर निर्माण करने से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लॉटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये निर्माण का ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है। भवन या भूखण्ड के क्रेताओं को सलाह दी गई कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन या भूखण्ड क्रय करने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य कर लें।  मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचें।

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