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आर्य समाज मंदिरों में हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न विवाह Hindu Marriage Act के तहत वैध : Allahabad High Court

इन टिप्पणियों के साथ एकल जज ने महाराज सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उनकी पत्नी द्वारा IPC की धारा 498-ए के तहत दायर मामला रद्द करने की मांग की गई थी।

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Jyoti Yadav
आर्य समाज मंदिरों में हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न विवाह Hindu Marriage Act के तहत वैध  Allahabad High Court
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प्रयागराज, वाईबीएन नेटवर्क | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में माना कि आर्य समाज मंदिरों में दो हिंदुओं (पुरुष और महिला) के बीच किए गए विवाह भी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत वैध हैं, यदि वे वैदिक या अन्य प्रासंगिक हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार संपन्न किए गए हों और विवाह स्थल, चाहे वह मंदिर हो, घर हो या खुली जगह हो, ऐसे उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है।

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हिंदू रीति-रिवाज और संस्कार शामिल

जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि आर्य समाज मंदिर में विवाह वैदिक प्रक्रिया के अनुसार किए जाते हैं, जिसमें कन्यादान, पाणिग्रहण, सप्तपदी और सिंदूर लगाते समय मंत्रोच्चार जैसे हिंदू रीति-रिवाज और संस्कार शामिल हैं और ये समारोह 1955 अधिनियम की धारा 7 की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि आर्य समाज द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में विवाह की प्रथम दृष्टया वैधता का वैधानिक बल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे प्रमाण-पत्र 'बेकार कागज' नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार पुरोहित (जिसने विवाह संपन्न कराया) द्वारा सिद्ध किया जा सकता है।

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वैध विवाह नहीं माना जा सकता

इन टिप्पणियों के साथ एकल जज ने महाराज सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उनकी पत्नी द्वारा IPC की धारा 498-ए के तहत दायर मामला रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायालय में आवेदक का तर्क था कि चूंकि प्रतिवादी नंबर 2 के साथ उनका कथित विवाह आर्य समाज मंदिर में संपन्न हुआ था, इसलिए इसे वैध विवाह नहीं माना जा सकता। इसलिए उन्हें धारा IPC की 498-ए के तहत आरोपों का सामना करने का दायित्व नहीं है। उनका यह भी तर्क था कि वास्तव में आर्य समाज मंदिर में कोई विवाह संपन्न नहीं हुआ। उनकी पत्नी द्वारा दायर विवाह प्रमाण-पत्र, जिसे कथित तौर पर आर्य समाज द्वारा जारी किया गया, जाली और मनगढ़ंत था। दूसरी ओर, AGA ने उनकी दलील का विरोध किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रतिवादी नंबर 2 के बयान के साथ-साथ उनके गवाह (पुरोहित), जिन्होंने विवाह संपन्न कराया था, उनके अवलोकन से रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं कि विवाह हिंदू रीति-रिवाजों और संस्कारों के अनुसार संपन्न हुआ था।दूसरी ओर, AGA ने उनकी दलील का विरोध किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रतिवादी नंबर 2 के बयान के साथ-साथ उनके गवाह (पुरोहित), जिन्होंने विवाह संपन्न कराया था, उनके अवलोकन से रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं कि विवाह हिंदू रीति-रिवाजों और संस्कारों के अनुसार संपन्न हुआ था।

Allahabad High Court
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