Advertisment

सामान चोरी की शिकायत दर्ज करने के बदले नियम, डीजीपी प्रशांत कुमार बोले-जीडी में एंट्री अनिवार्य

प्रदेश में अब सामान चोरी या गुम होने की शिकायत दर्ज कराने के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले थाने में सिर्फ शिकायत पर मुहर लगाकर उसकी पावती दी जाती थी, लेकिन अब जनरल डायरी में पूरी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा।

author-image
Abhishek Mishra
DGP Prashant Kumar

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता

प्रदेश में अब सामान चोरी या गुम होने की शिकायत दर्ज कराने के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले थाने में सिर्फ शिकायत पर मुहर लगाकर उसकी पावती दी जाती थी, लेकिन अब जनरल डायरी (जीडी) में पूरी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शिकायत को अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्ट (CCTNS) पोर्टल पर भी दर्ज किया जाएगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख

एटा जिले के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि शिकायतों को केवल मुहर लगाकर दर्ज किया जा रहा था, लेकिन किसी रजिस्टर या रिकॉर्ड में उनकी एंट्री नहीं की जा रही थी। अदालत ने इस पर सख्त नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने एसपी को मामले की प्रारंभिक जांच का आदेश भी दिया और जरूरत पड़ने पर लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

Advertisment

डीजीपी ने जारी किए नए निर्देश

हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी पुलिस थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी बहुमूल्य वस्तु चोरी या गुम होने की सूचना मिलने पर उसे थाने की जीडी में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। निर्देशों का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यूपी कॉप एप से भी शिकायत की सुविधा

Advertisment

अगर किसी व्यक्ति की वस्तु चोरी हो जाती है या खो जाती है, तो वह यूपी पुलिस के यूपी कॉप मोबाइल एप पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। एप के जरिए एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक, पासबुक, मोबाइल फोन, शैक्षणिक दस्तावेज, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के गुम होने की शिकायत दर्ज कराना संभव है।

Advertisment
Advertisment