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प्रदेश में अब सामान चोरी या गुम होने की शिकायत दर्ज कराने के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले थाने में सिर्फ शिकायत पर मुहर लगाकर उसकी पावती दी जाती थी, लेकिन अब जनरल डायरी (जीडी) में पूरी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शिकायत को अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्ट (CCTNS) पोर्टल पर भी दर्ज किया जाएगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख
एटा जिले के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि शिकायतों को केवल मुहर लगाकर दर्ज किया जा रहा था, लेकिन किसी रजिस्टर या रिकॉर्ड में उनकी एंट्री नहीं की जा रही थी। अदालत ने इस पर सख्त नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने एसपी को मामले की प्रारंभिक जांच का आदेश भी दिया और जरूरत पड़ने पर लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
डीजीपी ने जारी किए नए निर्देश
हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी पुलिस थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी बहुमूल्य वस्तु चोरी या गुम होने की सूचना मिलने पर उसे थाने की जीडी में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। निर्देशों का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यूपी कॉप एप से भी शिकायत की सुविधा
अगर किसी व्यक्ति की वस्तु चोरी हो जाती है या खो जाती है, तो वह यूपी पुलिस के यूपी कॉप मोबाइल एप पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। एप के जरिए एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक, पासबुक, मोबाइल फोन, शैक्षणिक दस्तावेज, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के गुम होने की शिकायत दर्ज कराना संभव है।