कोटद्वार, वाईबीएन डेस्क। Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड में सियासी भूचाल ला देने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड में फैसला आ चुका है। अंकिता मर्डर केस में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है। इस हाई प्रोफाइल केस में कोर्ट ने पुलकित आर्या समेत तीनों आरोपी को दोषी करार दिया है। फिलहाल कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई है। कुछ ही देर में दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि अंकिता भंडारी कौन थी और उसकी हत्या किसने और क्यों की?
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अंकिता भंडारी हत्याकांड
अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थीं। वहीं इसी रिजॉर्ट से गायब हो गई थी। 6 दिन बाद जब 24 सितंबर को चीला पावर हाउस इनटेक में नहर से एसडीआरएफ ने अंकिता भंडारी का शव बरामद किया तो मर्डर का खुलासा हुआ। 18 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक दिया गया था। 19 साल की अंकिता भंडारी के मर्डर का आरोप उसी होटल के मालिक पर लगा था। रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता का कत्ल किया था।
कौन है आरोपी पुलकित आर्या?
जब इस हत्याकांड में वीआईपी लोगों के नाम जुड़े तो इस मामले ने तूल पकड़ा। आरोपी पुलकित आर्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री विनोद आर्या का बेटा है। जैसे ही यह मामला सार्वजनिक हुआ, भाजपा ने तत्काल प्रभाव से विनोद आर्या को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया। इसके साथ ही सरकार ने यह आश्वासन भी दिया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
97 गवाह और फैसला
अंकिता के इंसाफ के लिए लोग सड़क पर उतरे और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की गई। अंकिता भंडारी मर्डर केस में करीब 2 साल और 8 महीने तक चली सुनवाई के दौरान एसआईटी ने 97 गवाह बनाए, जिनमें से 47 अहम गवाहों को अदालत में पेश किया गया। 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई। जिसके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब लोगों की निगाहें सजा पर टिकी हुई हैं।