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Photograph: (file)
दिशा सालियान मर्डर केस में आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका मंजूर कर ली है। सतीश सालियान ने शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और सीबीआई जांच की मांग की थी। इस मामले में कोर्ट 2 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
सुसाइड नहीं मर्डर था, नए सिरे से जांच हो
सतीश सालियान ने दावा किया था कि उनकी बेटी दिशा की मौत सुसाइड नहीं, बल्कि मर्डर था। उन्होंने कहा था कि रेप के बाद दिशा की हत्या की गई थी। सतीश सालियान ने दिशा की मौत की जांच को नए सिरे से करने की मांग उठाई थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि दिशा की हत्या एक सुनियोजित साजिश थी और उसके पीछे राजनीतिक और प्रभावशाली लोगों का हाथ है। सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज करने और दिशा सालियान मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है और सुनवाई की तारीख तय कर ली है।
आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ेंगी?
दिशा सालियान के पिता ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे, पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर और अन्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार करने के बाद आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर सतीश सालियान के आरोप सही साबित होते हैं तो आदित्य ठाकरे मुसीबत में फंस सकते हैं। हालांकि, शिवसेना ने इन आरोपों को खारिज किया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का कहना है कि उनकी छवि करने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना का कहना है कि ये सुसाइड केस है और सतीश सालियान के पीछे कोई है, जो घटना को राजनीतिक रंग दे रहा है।
दिशा सालियान की मौत का मामला
गौरतलब है कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड की 14वीं मंजिल से गिरने के कारण दिशा सालियान की मौत हो गई थी। इस मामले को सुसाइड का केस बताया गया था।