नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क ।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को केजरीवाल एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से जुड़े दूसरे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माना है कि अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बनता है।
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सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को केजरीवाल एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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अदालत ने 18 मार्च तक मांगी रिपोर्ट
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है, यानि पुलिस को यह बताना होगा कि कोर्ट के निर्देश पर उसने कौन से कार्रवाई की।
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