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Big Breaking : फ्री रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट खफा, कहा-लोग काम करने को राजी नहीं

पीडीएस स्कीम पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकार से बुधवार को कहा कि गरीब लोगों को सिर्फ राशन देने पर ही नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार दिए जाने पर भी सरकार को काम करना चाहिए। सरकार से दो टूक कहा कि लोगों को फ्री की आदत नहीं डालें।

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Mukesh Pandit
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Supreme Court

Supreme Court Photograph: (Google)

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।

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पीडीएस स्कीम पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकार से बुधवार को कहा कि गरीब लोगों को सिर्फ राशन देने पर ही नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार दिए जाने पर भी सरकार को काम करना चाहिए। कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को फ्री राशन की व्यवस्था पर सवाल उठाया और कहा लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है।  सरकार से दो टूक कहा कि लोगों को फ्री की आदत नहीं डालें।

Food Security Act एक्ट पर सुनवाई में कही बात

उच्चतम न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Food Security Act) के तहत भोजन उपलब्ध कराने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए यह बात कही. कोर्ट ने कहा कि लोगों को कब तक मुफ्त चीजें दी जा सकती हैं? जस्टिस सूर्यकांत और मनमोहन की बेंच के सामने एक एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि  मुफ्त राशन मिलने से लोगों की काम करने की आदत खत्म हो रही है। इसलिए जरूरी है कि उन्हें काम भी दिया जाए।

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