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शेख हसीना की वापसी की बांग्लादेश की मांग पर भारत ने क्या दिया जवाब?

दोनों देशों के बीच 2013 में हस्ताक्षरित मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत, निर्वासित नेता के प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है। यदि उसे "राजनीति से प्रेरित" माना जाता है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका

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Mukesh Pandit
Sheikh Hasina

शेख हसीना का फाइल फोटो

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। भारत ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया है कि उसने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ ढाका स्थित बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के फैसले पर औपचारिक रूप से ध्यान दिया है, और कहा कि वह "बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है।" विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "एक करीबी पड़ोसी के रूप में, भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उस देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है। हम इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे।"

बांग्लादेश ने किया हसीना को लौटाने का आग्रह

इससे पहले, ढाका ने नई दिल्ली से अनुरोध किया था कि हसीना को तुरंत वापस लौटाया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने जुलाई में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर हुई घातक कार्रवाई में उनकी कथित भूमिका के लिए पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई थी।

द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का हवाला 

ढाका ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि पिछले साल की अशांति के बाद देश छोड़कर भागने के बाद से हसीना भारत में रह रही हैं। द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फ़ैसले में पूर्व नेता को देशव्यापी छात्र विद्रोह पर हिंसक कार्रवाई में "मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों का दोषी" पाया गया है।

बेहद अमित्रतापूर्ण कार्य का आरोप

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने तो यहां तक चेतावनी दी कि हसीना को पनाह देने वाला कोई भी देश "बेहद अमित्रतापूर्ण कार्य और न्याय की अवहेलना" कर रहा होगा। बांग्लादेश ने दिसंबर 2024 में ही हसीना के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत कर दिया है, जो भारत के विदेश सचिव के पड़ोसी देश के दौरे के बमुश्किल दो हफ़्ते बाद है।

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क्या थी दोनों देशों में प्रत्यर्पण संधि

2013 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत, निर्वासित नेता के प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है यदि इसे "राजनीति से प्रेरित" माना जाता है - यह एक ऐसा मुहावरा है जिसका इस्तेमाल हसीना ने पिछले साल देश छोड़ने के बाद से बार-बार किया है। अनुच्छेद 8 के अनुसार, जिसमें प्रत्यर्पण अनुरोध को अस्वीकार करने के सभी आधार सूचीबद्ध हैं, यह भी निर्दिष्ट करता है कि यदि कोई आरोप नेक इरादे से या "न्याय के हित में सद्भावनापूर्वक" नहीं लगाया गया है, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है। : asif sheikh house | local commander of let asif sheikh | sheikh hamdan daughter | Sheikh Hasina removed | Shekh Hasina 

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