मुंबई, वाईबीएन नेटवर्क।
Ranya Rao case: एक्ट्रेस रान्या राव से जुड़े गोल्ड स्मगलिंग केस (Ranya Rao gold smuggling case) में तीसरे आरोपी साहिल जैन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आर्थिक अपराध की विशेष अदालत ने बुधवार को आरोपी साहिल जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने हिरासत पूरी होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया।
सोना व्यापारी साहिल जैन
14.2 किले सोने की तस्करी मामले में रान्या राव समेत तीन आरोपी हैं। सोना व्यापारी साहिल सकारिया जैन को 26 मार्च को राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बेल्लारी से गिरफ्तार किया था। सोना व्यापारी साहिल जैन को रान्या राव से जुड़े तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। जैन को आगे की जांच के लिए चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था।
रान्या राव ने इस्तेमाल किया हवाला का पैसा
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या को 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इस सोने की कीमत 12.56 करोड़ रुपये से अधिक है। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा है कि एक्ट्रेस ने सोना खरीदने के लिए हवाला के पैसे का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की है। रान्या राव के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
तरुण राजू की जमानत पर नहीं हुआ फैसला
सोना तस्करी मामले में एक्ट्रेस रान्या राव का करीबी सहयोगी तरुण राजू दूसरा आरोपी है। तरुण राजू की जमानत याचिका पर अदालत ने अभी फैसला नहीं सुनाया है। सोना व्यापारी साहिल जैन को रान्या राव से जुड़े तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं रान्या राव की जमानत याचिका तीन बार खारिज की जा चुकी है।