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चूहों के कुतरने से नवजात की मौत: एनएचआरसी ने मप्र के स्वास्थ्य विभाग व इंदौर के डीएम को नोटिस भेजा

नवजात शिशु की मौत के आरोप से संबंधी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और इंदौर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। 10 दिन के भीतर कारवाई की रिपोर्ट मांगी है।

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Mukesh Pandit
Indore hospital।

Indore News: Despite spending crores, MYH Hospital failed to control the dangerous rat menace, exposing severe negligence and mismanagement in the healthcare system.

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)चूहों के नवजात बच्चों को कुतरने से मौत का मामले में एक्शन में दिखाई दे रहा रहा। आयोग ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और इंदौर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश के एक अस्पताल के अंदर ‘चूहों के हमले’ के कारण एक नवजात शिशु की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। एनएचआरसी की कार्रवाई के अनुसार, कथित घटना से संबंधित शिकायत के बाद आयोग ने चार सितंबर को मामला दर्ज किया था। 

10 दिन के भीतर कारवाई की रिपोर्ट मांगी

नोटिस में एनएचआरसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जाए और आयोग के अवलोकन के लिए 10 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। मामले की कारवाई के अनुसार शिकायत का शीर्षक न्याय तक पहुंच के लिए नेटवर्क है। कारवाई में कहा गया है, आयोग को प्राप्त शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता ने इंदौर के एमवाय अस्पताल में हुई एक बेहद परेशान करने वाली घटना की सूचना दी है, जहां अस्पताल परिसर के अंदर चूहों के हमले के कारण एक नवजात शिशु की मृत्यु हो गई और अन्य घायल हो गए। 

स्वास्थ्य के अधिकार का भी गंभीर उल्लंघन

हाल में सरकारी महाराजा यशवंतराव अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में चूहों के काटने से दो नवजात बच्चियों की मौत की खबर भी मिली है। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि यह भयावह घटना घोर चिकित्सा लापरवाही और बुनियादी स्वच्छता एवं रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूर्ण विफलता को उजागर करती है। कारवाई में कहा गया है कि इस तरह की चूक न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में नागरिकों के विश्वास का उल्लंघन करती है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का भी गंभीर उल्लंघन है।  NHRC notice MP | Civil Hospital | hospital misery | hospital negligence case

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