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Top Headlines LIVE: अल फलाह समूह के अध्यक्ष की पारिवारिक संपत्ति को अनधिकृत निर्माण के लिए नोटिस

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अल फलाह समूह के अध्यक्ष की पारिवारिक संपत्ति को अनधिकृत निर्माण के लिए नोटिससांकेतिक तस्वीर

महू (मध्य प्रदेश), वाईबीएन डेस्क। मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड ने अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी के परिवार की एक आवासीय संपत्ति के निवासियों और कानूनी उत्तराधिकारियों को एक नोटिस जारी किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस नोटिस में बोर्ड ने निर्देश दिया है कि वहां तीन दिनों के भीतर अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाए। अल फलाह समूह द्वारा संचालित फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय, 10 नवंबर को दिल्ली में हुए विस्फोट मामले की जाँच का केंद्र बन रहा है, जिसमें 15 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।

कैंटोनमेंट इंजीनियर एच एस कालोया ​​ने कहा, "हमने दिवंगत मौलाना हम्माद के घर को नोटिस जारी किया है, जो जावद अहमद सिद्दीकी के पिता हैं। नोटिस के अनुसार, विभाग ने पहले 1996 और 1997 में कैंटोनमेंट एक्ट, 1924 की संबंधित धाराओं के तहत कई पत्र जारी किए थे, जिनमें अनधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था।"

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  • Nov 20, 2025 07:10 IST

    शिक्षकों की प्रताड़ना से तंग होकर की थी आत्महत्या, छात्र के पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट

    नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर निजी स्कूल के छात्र की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में मृतक छात्र के पिता की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें स्कूल शिक्षकों पर प्रताड़ना काआरोप है। बता दें कि 18 नवंबर को राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर  निजी स्कूल के 16 वर्षीय छात्र की कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। 

    प्राथमिकी के अनुसार, करोल बाग निवासी छात्र के पिता ने आरोप लगाया है कि स्कूल के कई शिक्षकों द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के कारण उनका बेटा गंभीर मानसिक तनाव में था। प्राथमिकी के अनुसार मृतक अक्सर कुछ शिक्षकों के व्यवहार की शिकायत करता था। प्राथमिकी के अनुसार छात्र ने अपने माता-पिता को बताया था कि कुछ शिक्षक उसे डाँटते थे, अपमानित करते थे और छोटी-छोटी बातों पर उसे मानसिक रूप से परेशान करते थे। माता-पिता ने कहा कि उन्होंने शिक्षकों और प्रधानाचार्य से कई बार मौखिक शिकायत की, लेकिन कथित उत्पीड़न जारी रहा।



  • Nov 20, 2025 06:52 IST

    फर्जी खरीद ऑर्डर मामला : ईडी ने असम और दिल्ली में छह स्थानों पर छापेमारी की

    नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने असम में दो स्वायत्त परिषदों के लिए जारी किए गए कथित फर्जी खरीद ऑर्डर के संबंध में असम और नयी दिल्ली में छह स्थानों पर छापेमारी की और 14.5 लाख रुपये नकद और दो लक्जरी कारें बरामद कीं। संघीय एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि ईडी के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने मंगलवार को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत असम के गुवाहाटी, कोकराझार और तेजपुर और नयी दिल्ली में छह स्थानों पर तलाशी ली गई। 

    ईडी ने बताया कि दीमा हसाओ और मिसिंग की स्वायत्त परिषदों द्वारा जारी कथित फर्जी खरीद ऑर्डर के तहत माल की आपूर्ति के लिए तीन व्यक्तियों- ऋषिराज कौंडिन्य, बीजू दास और मुकेश जैन- के खिलाफ जांच चल रही है। बयान के मुताबिक, ईडी ने छापेमारी के दौरान 14.5 लाख रुपये नकद जब्त किये तथा 13.68 लाख रुपये की शेष राशि वाले बैंक खातों को ‘फ्रीज’ करने के आदेश जारी किए। ईडी ने बताया कि इसके अलावा, दो लग्जरी कार, 65 लाख रुपये के मूल्यांकन के साथ भूमि बिक्री समझौते का एक दस्तावेज जब्त किये। इसके अपराध की आय (पीओसी) से जुड़ा होने का संदेह है। इसने बताया कि मुख्य आरोपी के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कई अन्य संपत्तियों का विवरण, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी छापेमारी के दौरान जब्त किए गए हैं। ईडी ने दावा किया कि जांच के दौरान खुलासा हुआ कि कौंडिन्य ने अपने सहयोगियों जैन और दास तथा अन्य के साथ मिलकर कथित तौर पर एक सुनियोजित आपराधिक साजिश रची। 



  • Nov 20, 2025 06:28 IST

    उत्तर प्रदेश सरकार के आश्वासन पर हाई कोर्ट ने नूरी मस्जिद समिति की याचिका खारिज की

    प्रयागराज, वाईबीएन डेस्क। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फतेहपुर-नूरी जामा मस्जिद की प्रबंध समिति द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा कर दिया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के इस स्पष्ट आश्वासन पर विचार करने के बाद दिया गया है कि धार्मिक संरचना को अब और तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत सीमाओं के सीमांकन के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की। धारा 24 एक उप-मंडल अधिकारी द्वारा संक्षिप्त जाँच के माध्यम से सीमा विवादों का निपटारा करने की प्रक्रिया से संबंधित है।



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