Advertisment

मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूनिटेक के फाउंडर Ramesh Chandra को मिली बड़ी राहत

यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को धनशोधन मामले में रियल्टी कंपनी यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को जमानत दे दी है।

author-image
Pratiksha Parashar
ramesh chandra
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क। 

Advertisment

यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को धनशोधन मामले में रियल्टी कंपनी यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने 88 वर्षीय रमेश चंद्रा को राहत देते हुए आदेश सुनाया। अदालत ने चंद्रा को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। 

5826 करोड़ का मामला

आपको बता दें कि यूनिटेक के फाउंडर रमेश चंद्रा के ऊपर 5 हजार 826 करोड़ रुपये के फंड के डायवर्जन में शामिल होने का आरोप है। मनी लॉन्डिंग मामले में उन्हें अक्टूबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्होंने 2022 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। स्वास्थ्य कारणों से वे 2022 से अंतरिम जमानत दी थी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उन्हें नियमित जमानत दे दी है। हालांकि इस संबंध में विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं किया गया है।

Advertisment

रमेश चंद्र के खिलाफ केस

रमेश चंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, अनुचित लाभ और मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई आरोप हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा रमेश चंद्रा के ऊपर केस दर्ज किया गया था। रमेश चंद्रा समेत उनके परिवार के सदस्यों पर ₹5,826 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि घर खरीदारों के धन का गबन किया गया। इस मामले में रमेश चंद्रा के अलावा उनके बेटे संजय चंद्रा, संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा, दूसरे बेटे अजय चंद्रा और कारनोस्टी मैनेजमेंट के अधिकारी राजेश मलिक भी आरोपी हैं। 

अदालत ने चंद्रा को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। और निर्देश दिया कि वे ट्रायल के दौरान अदालत में उपस्थित रहें और कोई आपराधिक गतिविधि में संलिप्त न हों, और गवाहों से संपर्क या उन्हें प्रभावित न करें। ​

Advertisment

 

delhi highcourt ED
Advertisment
Advertisment