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Chintels Paradiso society Photograph: (File)
गुरुग्राम प्रशासन ने यहां स्थित चिंटेल पैराडाइसो हाउसिंग सोसाइटी के तीन टावर ए, बी और सी को खाली करने के आदेश दिये हैं। इन टावर में बने फ्लैट में रह रहे परिवारों को तत्काल प्रभाव से अपने-अपने घरों को खाली करने को कहा गया है। यह आदेश केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) द्वारा की गई संरचनात्मक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है।
सभी टावरों का रहने योग्य नहीं माना
रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है इन टावरों को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया था। गुरुग्राम के उपायुक्त और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू करने के लिए जारी आदेश के तहत सभी तीन टावर को 15 दिनों के भीतर खाली करना होगा।
धारा 163 लागू की गई
चिंटेल पैराडाइसो सोसाइटी के टावर ‘डी’ की छह मंजिलें आंशिक रूप से 10 फरवरी 2022 को ढह गईं थीं, जिससे दो महिलाओं की मौत हो गई थी। गुरुग्राम के उपायुक्त और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू करने के लिए जारी आदेश के तहत सभी तीन टावर को 15 दिनों के भीतर खाली करना होगा। उल्लेखनीय है कि चिंटेल पैराडाइसो सोसाइटी के टावर ‘डी’ की छह मंजिलें आंशिक रूप से लगभग तीन वर्ष पहले फरवरी 2022 को ढह गईं थीं, जिससे दो महिलाओं की मौत हो गई थी। इसके बाद ही सोसाइटी को लेकर सवाल उठने शुरू हो गई थे। अब कहाजा रहा है कि इन सोसाइटियों को खाली कराकर टॉवरों के ध्वस्तीकरण की कारर्वाई की जाएगी।