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सांकेतिक पिक्चर
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा कि अधिकृत तिथि से अधिक समय तक अमेरिका में रहने को ‘ओवरस्टे’ कहा जाता है और ऐसा करने पर वीजा रद्द किया जा सकता है, संभावित निर्वासन हो सकता है और भविष्य में वीजा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
अवैध आव्रजन के मुद्दे पर सख्ती
पिछले दो सप्ताह में अमेरिकी दूतावास ने अवैध आव्रजन के मुद्दे पर अमेरिका के रुख से संबंधित संक्षिप्त बयान भी जारी किए। दूतावास ने 13 अगस्त को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा था, ‘‘अमेरिका में अवैध प्रवेश कोई विकल्प नहीं है। जो लोग अमेरिकी कानून तोड़ेंगे उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा या उन पर आपराधिक आरोप लगाए जाएंगे।’’
Your authorized period of stay is the “Admit Until Date” on your I-94, not your U.S. visa expiration date. Staying in the United States beyond your authorized date is called an “overstay” and could result in a visa revocation, possible deportation, and ineligibility for future… pic.twitter.com/cBU5dmtINX
— U.S. Embassy India (@USAndIndia) August 18, 2025
अधिकृत अवधि आपके आई-94 पर ‘प्रवेश तिथि तक’
यहां‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए बयान में कहा गया, ‘‘आपके ठहरने की अधिकृत अवधि आपके आई-94 पर ‘प्रवेश तिथि तक’ है न कि आपके अमेरिकी वीज़ा की समाप्ति तिथि तक। अपनी अधिकृत तिथि से आगे अमेरिका में रुकने को ‘ओवरस्टे’ कहा जाता है और इसके परिणामस्वरूप वीजा रद्द हो सकता है, निर्वासन हो सकता है और भविष्य के वीज़ा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। आप अपनी आई-94 तिथि वेबसाइट पर देख सकते हैं।’’ US visa cancellation | S visa overstay rules | India-America relations | india america relationship not present in content