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Kunal Kamra ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा, लगाई ये गुहार

कुणाल कामरा को पुलिस कई बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है और समन भेज चुकी है। कुणाल कामरा ने अब एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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Pratiksha Parashar
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मुंबई, वाईबीएन नेटवर्क। 

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‘स्टैंड-अप कॉमेडियन’ कुणाल कामरा (comedian kunal kamra) महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद पुलिस कई बार उन्हें पूछताछ के लिए बुला चुकी है और समन भेज चुकी है। कुणाल कामरा ने अब एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

21 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई

कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कुणाल कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एसवी कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ द्वारा की जाएगी।

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कुणाल कामरा ने जताई जानलेवा हमले की आशंका

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी करने (Eknath Shinde Kunal Kamra Controversy) के सिलसिले में शिवसेना नेता ने कुणाल कामरा के ऊपर मामला दर्ज करवाया था।  इस मामले में पूछताछ के लिए उन्होंने तीन बार तलब किया जा चुका है, लेकिन कुणाल कामरा अब तक मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए हैं। कुणाल कामरा ने अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि मुंबई में किए हालिया प्रदर्शन के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं और मामले को लेकर उन्हें चिंता है कि मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कामरा ने दलील दी है कि अगर वह महाराष्ट्र आएंगे तो उन पर जानलेवा हमला हो सकता है। 

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दर्ज हो बयान

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कुणाल कामरा ने खार पुलिस से अनुरोध किया है कि उनका बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाए। वहीं खार पुलिस ने फिलहाल इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। बता दें कि  कुणाल कामरा ने तमिलनाडु में अपने निवास का हवाला देते हुए अंतरराज्यीय जमानत मांगी थी। कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दी थी। 

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