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प्राइमरी स्कूलों के विलय मामले में फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्कः एक 22 साल की युवती बीमार थी। वो लुधियाना के एक अस्पताल में इलाज के लिए गई। उसे बताया गया कि सर्जरी करनी पड़ेगी। यहां तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही इलाज के दौरान युवती की मौत होती है तो कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि युवती के शरीर में किडनी नहीं मिली। रिपोर्ट के सामने आते ही हड़कंप मच जाता है। फिलहाल ये मामला अदालत के पास है जिसने जांच का आदेश दिया है।
अदालत ने पुलिस कमिश्नर से कहा- गहन जांच की जाए
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना के पुलिस आयुक्त को संबंधित डॉक्टरों और अस्पताल पर लगे आरोपों की गहन जांच करने का निर्देश दिया है। आरोपों के अनुसार 22 वर्षीय लड़की तान्या शर्मा को इलाज के लिए लुधियाना के एचएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसकी सर्जरी की गई। लेकिन उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मेडिकल रिकार्ड के अनुसार मौत का कारण कोविड-पाजिटिव होने के कारण हृदय गति रुकना था। हालांकि, पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि तान्या शर्मा की बाईं किडनी गायब थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस गायब किडनी के पीछे का सच अभी भी एक रहस्य है। यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या इस मामले में कोई आपराधिक मानसिकता शामिल है।
युवती के पिता ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
हाईकोर्ट में याचिका मंगत राम शर्मा ने दायर की थी। उनकी बेटी तान्या शर्मा को 1 जून, 2021 को सर्जरी के लिए लुधियाना के एचएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह सर्जरी 2 जून, 2021 को स्पाइन ब्रेन सर्जन डॉ. व्योम भार्गव और अन्य डॉक्टरों ने की थी। इसके बाद 7 जून 2021 को मृतका की एक और सर्जरी की गई। हालांकि, मृतका की हालत लगातार बिगड़ती रही और 16 जून, 2021 को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। याचिकाकर्ता ने मामले की सूचना पुलिस को दी और उसकी शिकायत के आधार पर मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मृतका की बाईं किडनी गायब थी। मेडिकल रिपोर्ट पर अदालत ने कहा कि इसमें मृतका की मृत्यु के संभावित कारण की व्याख्या की गई है, फिर भी इस बारे में कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं है कि इलाज करने वाले डाक्टरों ने कोई लापरवाही बरती थी या नहीं। अदालत ने कहा कि पुलिस कमिश्नर इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को की जानी है।
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