नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क ।
वेस्ट यूपी के सहारनपुर जिले में ईद के दिन नमाज़ के बाद फिलिस्तीन का झंडा फहराने और जमावड़े में शामिल होने के आरोप में बिजली विभाग के एक संविदा कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार भी किया है।
Crime | eid 2025 | eid namaz : सहारनपुर में ईद के दिन नमाज़ के बाद कुछ युवाओं ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया और घंटाघर चौक तक जुलूस निकाला। इस दौरान यातायात जाम भी हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में एक युवक साकिब खान को फिलिस्तीनी झंडा थामे देखा गया, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई।
नौकरी से बर्खास्तगी, पुलिस ने की गिरफ्तारी
साकिब खान बिजली विभाग में संविदा पर काम करता था। उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिजली विभाग ने तुरंत जांच शुरू की और उसे सेवा से हटा दिया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि "देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।"
वहीं, पुलिस ने इस मामले में 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि, साकिब खान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस उसकी भूमिका की जांच कर रही है।
प्रशासन का सख्त रुख
इस घटना के बाद प्रशासन ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि "कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है।"
क्या कहता है कानून ?
भारत में किसी विदेशी राष्ट्र का झंडा फहराना अपराध नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ कानून-व्यवस्था भंग होती है या देशद्रोही नारे लगाए जाते हैं, तो धारा 153A (सामुदायिक तनाव फैलाना) और 124A (देशद्रोह) जैसे गंभीर मामले दर्ज किए जा सकते हैं।
सोशल मीडिया पर तूफान
इस मामले ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" बता रहे हैं, जबकि दूसरे इसे "राष्ट्र-विरोधी कार्रवाई" मान रहे हैं।