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BJP नेता के खिलाफ थी सुनवाई, अटकने लगा एडवोकेट तो चढ़ा जज का पारा

कांग्रेस की नेता डा. शमा मोहम्मद ने बीजेपी की प्रवक्ता संजू वर्मा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है। शमा मोहम्मद का आरोप है कि टीवी के एक डिबेट शो के दौरान संजू वर्मा ने उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था।

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Shailendra Gautam
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Photograph: (Google)

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्कः दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी नेता के खिलाफ चल रही सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता का एडवोकेट अटक अटक कर बात कर रहा था। पैरवी का उसका तरीका देखकर जस्टिस को गुस्सा आ गया। पहले तो लाल पीले होकर उन्होंने कांग्रेस नेता के वकील को कोर्ट के भीतर ही तीखी फटकार लगाई। जाने से पहले उस पर 5 हजार का जुर्माना भी लगा दिया। हालांकि वकील ने जज से दरख्वास्त की कि इस बार उसे बख्श दिया जाए। कुछ निजी कारणों के चलते वो केस की तैयारी नहीं कर सका था पर जज ने उसकी एक न सुनी। 

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हाईकोर्ट ने माना कि बीजेपी नेता ने की थी अपमानजनक टिप्पणी

कांग्रेस की नेता डा. शमा मोहम्मद ने बीजेपी की प्रवक्ता संजू वर्मा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है। शमा मोहम्मद का आरोप है कि टीवी के एक डिबेट शो के दौरान संजू वर्मा ने उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। इसके लिए उन पर मुकदमा दायर किया है। हाईकोर्ट ने 1 नवंबर 2024 को सोशल मीडिया से अपमानजनक पोस्ट हटाने का आदेश दिया था। जज का कहना था कि संजू वर्मा की टिप्पणियां अपमानजनक थीं।

संजू वर्मा के वकील ने की थी केस को खारिज करने की मांग

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संजू वर्मा के वकील ने आदेश VII नियम 10 और 11 के तहत मुकदमा खारिज करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। दिसंबर 2024 में आवेदनों पर नोटिस जारी किए गए। मई में उच्च न्यायालय ने शमा मोहम्मद के वकील को आवेदनों पर अपना जवाब दाखिल करने का एक अंतिम अवसर दिया। मामले की सुनवाई 8 जुलाई के लिए निर्धारित की। 8 जुलाई को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो शमा मोहम्मद के वकील ने यह कहते हुए तारीख की मांग की कि मामला 22 अगस्त को रजिस्ट्रार के समक्ष सुनवाई के लिए लगा है। 

कांग्रेस नेता के वकील ने मांगी तारीख तो भड़क गए जज

हालांकि, जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। बेंच ने कहा कि अदालत यह नहीं समझ पा रही है कि जब उन्होंने लंबित आवेदनों पर विचार के लिए इस मामले को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश खास तौर पर दिया था तो वकील तारीख कैसे मांग सकते हैं। इसके बाद वकील ने माफी मांगते हुए कहा कि वह किसी गलतफहमी के कारण मामले की तैयारी नहीं कर सकीं। इसके बाद जज गुस्से से लाल पीले हो गए। अदालत ने जुर्माना लगाते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। डॉ. शमा मोहम्मद की ओर से एडवोकेट ईशा बकाही और गुरबानी भाटिया उपस्थित हुईं। संजू वर्मा की पैरवी एडवोकेट राघव अवस्थी, सिमरन बरार और तान्या लाल ने की।

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bjp Congress Judiciary
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