नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।
होली का त्योहार नजदीक है। लोग घर जाने को तैयार बैठे हैं। कई बार ऐसा होता है कि टिकट कन्फर्म नहीं हो पाता है। फिर भी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। पहले ऐसा होता था कि टिकट कन्फर्म न होने पर आप विंडो वाली सीट पर यात्रा कर सकते थे। लेकिन रेलवे ने अब नए नियम बनाए हैं। जिससे यात्रिओं की मुश्किल बढ़ सकती है। रेलवे ने वेटिंग टिकट से यात्रा करने पर पाबंद लगा दिया है।
भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना
अगर घर जाने के लिए आपका टिकट भी कन्फर्म नहीं हुआ है फिर भी आप ट्रेन में चढ़ने की सोच रहे हैं तो थोडा सावधान हो जाइए। अगर आप वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन के आरक्षित कोच में यात्रा करते हैं तो यह उसकी श्रेणी पर निर्भर करता है। अगर कोई शख्स स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करता है तो उस पर 250 रुपये और यात्रा का पूरा किराया और दूरी के हिसाब से एक्स्ट्रा फाइन लिया जा सकता है। इसके साथ ही टीटी को यह अधिकार है कि वे यात्री को ट्रेन से उतार भी सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एसी कोच में सफर करता है तो उस पर 440 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है।
फर्स्ट क्लास कोच में भरना पडेगा 10 गुना जुर्माना
अगर कोई व्यक्ति वेटिंग टिकट फर्स्ट क्लास कोच में सफर करता है तो उसे 10 गुना फाइन भरना पड़ सकता है। इसके अलावा उसे जनरल कोच में भी सफर करना पड़ सकता है। साथ ही अगर टीटीई किसी यात्री को ट्रेन से उतरने के लिए भी कह सकता है। इसलिए टिकट कन्फर्म हो जाने पर ही यात्रा करें।