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रहिए अपडेट, जानिए 1 सितंबर से क्या-क्या बदल रहे हैं नियम: आधार व पोस्टल सेवाओं में होंगे बदलाव

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इस वर्ष के कर रिटर्न की अंतिम तिथि 30 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है। यह विस्तार उन करदाताओं को दिया गया है जिनके खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है।

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Mukesh Pandit
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। तीज-त्योहारों का नया मंथ शुरू हो रहा है। मौसम में भी परिवर्तन आ रहा है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि हमारे दैनिक और अन्य आवश्यक सेवाओं में क्या बदलाव होने जा रहे हैं। आज ऐसी ही बदलावों की जानकारी हम देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि 1 सितंबर से आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाले कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि, आधार कार्ड से जुड़े अपडेट, डाक सेवाओं में बदलाव, बैंकिंग और वित्तीय मानदंडों से लेकर कई नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। ये बदलाव लोगों के धन प्रबंधन, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच और सरकारी आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रभावित करेंगे। 

यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने की समय सीमा बढ़ी

नए नियमों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी राहत दी गई है, जिनके पास अब 30 सितंबर तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) चुनने का समय है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक पेंशन प्रणाली है। पहले यह तारीख 30 जून थी, जिसे कम प्रतिक्रिया को देखते हुए 90 दिन और बढ़ा दिया गया था।

एसबीआई कार्ड नियम

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भी 1 सितंबर, 2025 से अपने चुनिंदा कार्डधारकों के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इन नए नियमों के अनुसार, अगर ग्राहक डिजिटल गेमिंग और सरकारी वेबसाइटों से संबंधित लेनदेन के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ कार्ड पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। इस श्रेणी में आने वाले कार्ड हैं: लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड, लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड सेलेक्ट, लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड प्राइम।

आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ी

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इस साल के टैक्स रिटर्न की तारीख 30 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है। इससे करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के लिए 46 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। यह विस्तार उन करदाताओं को दिया गया है जिनके खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट होना है, उन्हें 31 अक्टूबर, 2025 से पहले अपना आईटीआर दाखिल करना होगा।

सावधि जमा (एफडी) योजनाओं में बदलाव

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कई बैंकों द्वारा एफडी योजनाओं के लिए विशेष अवधि चलाने की समय सीमा 30 सितंबर, 2025 को समाप्त हो रही है। उदाहरण के लिए, इंडियन बैंक की 444-दिवसीय और 555-दिवसीय योजनाओं में निवेश करने की समय सीमा 30 सितंबर है। इसी तरह, आईडीबीआई की सावधि जमा योजनाएं भी 30 सितंबर को समाप्त हो रही हैं।

स्पीड पोस्ट के साथ डाक सेवाओं का विलय

काम को आसान बनाने के लिए, भारतीय डाक सेवा ने डाक विभाग (डीओपी) की घरेलू डाक सेवाओं का अपनी स्पीड पोस्ट सेवाओं में विलय करने का फैसला किया है। यह विलय 1 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया पोस्ट के माध्यम से कोई पंजीकृत डाक भेजना चाहता है, तो वह डिफ़ॉल्ट रूप से स्पीड पोस्ट डिलीवरी होगी।

मुफ्त आधार विवरण अपडेट

देश में आधार सेवाओं की देखरेख करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने दस्तावेज़ अपडेट की सुविधा को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। लोग 14 सितंबर, 2025 तक अपने आधार विवरण मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं, जहां उन्हें अपनी पहचान और पते से संबंधित दस्तावेज़ UIDAI की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। अधिकारियों के अनुसार, उचित जनसांख्यिकीय जानकारी के लिए आधार जानकारी का समय पर अद्यतन होना आवश्यक है। September 1 new rules | financial rules September 

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