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बदल गए Passport बनाने के नियम, अब इसके बिना नहीं होगा आवेदन

भारत सरकार ने पासपोर्ट के नियमों में बदलाव करते हुए पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वालों को बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा।

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Ajit Kumar Pandey
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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क ।

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भारत सरकार ने Passport के नियमों में बदलाव करते हुए पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वालों को बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। हालांकि इससे पहले जन्में लोग पहले के जैसे ही अपना पासपोर्ट बनवा सकेंगे। भारत में कुल चार प्रकार के पासपोर्ट को जारी किया जाता है।

पासपोर्ट को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पर माना जाता है। पासपोर्ट के होने से किसी भी शख्स की आसानी से पहचान हो जाती है, इसके साथ ही उसकी नागरिकता भी साबित होती है।

पासपोर्ट किसी भी अन्य देश की यात्रा करने के लिए सबसे मुख्य दस्तावेज में आता है। इसकी मदद से कोई भी शख्स किसी दूसरे देश में घूमने, पढ़ने या नौकरी-पेशा के लिए आसानी से जाता है। इस बीच भारत सरकार ने पासपोर्ट को लेकर नियमों में बदलाव किया है। इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए।

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भारत सरकार ने बदले यह नियम

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना जरूरी होगी। केवल जन्म प्रमाण पत्र ही जन्मतिथि के लिए वैध प्रमाण होगा।

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हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये नियम सभी लोगों पर लागू नहीं होगा। ये नए नियम केवल उन लोगों पर ही लागू होंगे जो 01 अक्टूबर 2023 या उसके बाद पैदा हुए हैं। इससे पहले बर्थ सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट या स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रयोग कर लिया जाता था।

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इन लोगों पर नहीं लागू होगा नियम

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ध्यान देने वाली बात है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए आवश्यक नहीं हैं, जिनका जन्म 01 अक्टूबर 2023 से पहले हुआ है। वे पहले के जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जैसे अन्य डॉक्यूमेंट देकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं।

इन नियमों में भी हुए बदलाव

अब पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर आवासीय पते नहीं छापे जा सकेंगे। आव्रजन अधिकारी अब बारकोड स्कैन कर जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। वहीं, पासपोर्ट के अंतिम पन्ने पर से माता-पिता के नाम को भी नहीं छापा जाएगा। इस नियम से एकल अभिभावक या अलग-थलग परिवारों के बच्चों को राहत मिलेगी।

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ऐसे बनवाएं पासपोर्ट

पासपोर्ट बनवाने के लिए नियम काफी आसान हैं। इसके लिए आपको 8 स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

  1. सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा या पहले से बने अपने अकाउंट पर लॉग इन करें।
  2. नए पासपोर्ट/ पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए आवेदन पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद जरूरी जानकारी को भरें और सबमिट करें।
  4. इसके आगे भुगतान करें और अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए शेड्यूल लिंक पर क्लिक करें।
  5. इसके बाद अपना अपॉइंटमेंट चुने।
  6. इसके बाद आप अपने चुने गए अपॉइंटमेंट के समय पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएं।
  7. ध्यान रहे कि अपॉइंटमेंट के समय जरूरी दस्तावेज को साथ में रखें।
  8. इसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा।
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