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बरेली, वाईबीएन संवाददाता
अवैध कॉलोनीयों पर बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक बार फिर गरज उठा। बीडीए की टीम ने 5000 वर्ग किलोमीटर की अनधिकृत कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध प्रॉपर्टी कारोबारियो में हड़कंप मच गया। अभी 2 दिन पहले बीडीए ने 7000 वर्ग मीटर की अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त किया था।
प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना सीबीगंज ग्राम तुलिया में अवैध कालोनी के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। मो0 हारिश ने ग्राम तुलिया थाना सीबीगंज में लगभग 5000 वर्ग मी0 क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृति कराए सड़क, साइट ऑफिस, बाउन्ड्रीवाल, भूखण्डों का चिन्हांकन करा दिया था। अवैध कालोनी का निर्माण और विकास कार्य अब भी कराया जा रहा था।
इस कालोनी के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। बरेली विकास प्राधिकरण के अवर अभियन्तागण अजीत साहनी, सीताराम, बौद्धमणि गौतम, अधिशासी अभियन्ता योगेन्द्र कुमार एवं संयुक्त सचिव, दीपक कुमार समेत प्रवर्तन टीम ने अवैध कालोनी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।
बीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण/l या प्लाटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये विकास/निर्माण का ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा कभी भी किया जा सकता है। भवन/भूखण्ड के क्रेताओं को सलाह दी जाती है कि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन/भूखण्ड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें तथा मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ताओं का स्वयं का होगा।