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बरेली, वाईबीएन संवाददाता
बीडीए का बुल्डोजर अभियान लगातार जारी है। प्राधिकरण के जेई और एई प्रॉपर्टी कॉलोनाइर्स के साथ मिलकर पहले ऊपरी कमाई के लिए अनाधिकृत कालोनियों का पक्का निर्माण कराते हैं। उसके बाद बीडीए के बुल्डोजर चलाकर उनको ध्वस्त किया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत मंगलवार को बीडीए ने पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल गंगवार की अवैध कॉलोनी समेत पांच अवैध कॉलोनियों को बुल्डोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पूर्व विधायक अनाधिकृत कालोनाइर्स लंबे समय से इन कालोनियों का अनाधिकृत विकास कराने में लगे थे। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने पीलीभीत बाईपास रोड पर पांचों अवैध कालोनियों को बुल्डोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इन कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण के नोटिस प्राधिकरण की तरफ से पहले ही जारी किए थे।
पीलीभीत बाईपास रोड पर अनाधिकृत प्रॉपर्टी कालोनाइर अर्जुन ने ग्राम खजुरिया जुल्फिकार के अंदर 08 बीघा क्षेत्रफल में कालोनी का निर्माण करा रखा था। इसमें सड़क निर्माण कराकर भूखण्डों का चिन्हाकन किया जा रहा था। बीडीए की टीम ने उसे बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया। इनके अलावा नवाबगंज के पूर्व विधायक मास्टर छोटे लाल गंगवार ने पीलीभीत बाईपास रोड़ के गांव खजुरिया जुल्फिकार में 03 अवैध कालोनियां काट रखी थीं। इनका क्षेत्रफल क्रमश: 06 बीघा, 05 बीघा एवं 03 बीघा था। इनमें सीसी रोड एवं भूखण्डों का चिन्हाकन कार्य हो चुका था। बीडीए ने तीनों कॉलोनियों को बुल्डोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। मास्टर छोटेलाल नवाबगंज से विधायक रह चुके हैं। उसके बाद दलबदल करके कई दलों से विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं।
पूर्व विधायक की 14 बीघे की अवैध कॉलोनी के साथ ही अनाधिकृत प्रॉपर्टी कारोबारी सलमान जमीर ने भी गांव खजुरिया जुल्फिकार में 10 बीघा क्षेत्रफल में अवैध कालोनी का निर्माण करा रखा था। इस कॉलोनी में सीसी रोड, नाली निर्माण समेत भूखण्डों का चिन्हाकन कार्य कराया जा रहा था। बीडीए सूत्रों के अनुसार सलमान की अनाधिकृत कॉलोनी में पूर्व माननीयों की भी हिस्सेदारी थी। इन अवैध कालोनियों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत बुल्डोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। बुल्डोजर चलाने में बीडीए के अवर अभियन्ता बौधमणि गौतम, अजीत कुमार साहनी, सीताराम समेत प्रवर्तन टीम शामिल थी।
बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से जन सामान्य को सचेत किया गया कि शहर सीमा के अंदर किसी भी प्रकार की सम्पत्ति खरीदते समय उसके विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख मॉग कर यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा खरीदी जाने वाली सम्पत्ति नियमानुसार प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। अन्यथा की स्थिति में क्रेता खुद इससे होने वाले नुकसान के जिम्मेदार होंगे। बरेली विकास प्राधिरकण के वीसी माणिकनंदन-ए ने कहा कि शहरी सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राधिकरण की तरफ से अनाधिकृत निर्माण और अवैध कालोनियों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी।
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