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Bareilly : महिला सिपाही की केयरटेकर को सूजा घोपने पर तीन साल कैद

बरेली में महिला सिपाही के घर पर रहने वाली केयर टेकर को सूजा घोपकर घायल करने वाले को अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश एडीजे ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने किया है।

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KP Singh
कोर्ट
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

बरेली। महिला सिपाही के घर पर रहने वाली केयर टेकर को सूजा घोपकर घायल करने वाले को अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश एडीजे ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने किया।

मामला थाना सुभाषनगर का था, जिसकी रिपोर्ट महिला सिपाही पिंकी देवी ने लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि 4 फरवरी 2021 को रात के वक्त जब वह अपनी डयूटी पर गई थीं। तब घर पर उनकी बेटी अन्नया और उसकी देखभाल के लिए गांव से लाकर रखी गई सीतापुर की रहने वाली कुमारी पिंकी मौजूद थीं। रात के डेढ़ बजे उसके पास कॉल आई। बताया गया कि उनके क्वार्टर पर किसी ने पिंकी को सूजा मार दिया है। वह अपने घर पर आईं और कुमारी पिंकी को अस्पताल ले गईं। घटना के अगले दिन ही पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी अनिल पाल उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया, जिसने घटना को करना कुबूल किया।

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कोर्ट में आठ गवाह किए गए पेश

मामला जब कोर्ट में पुहंचा तो वहां सरकारी वकील सुनील पांड ने इस मामले में चुटैल पिंकी समेत कुल आठ गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त अनिल उर्फ मुन्ना को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

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