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बरेली,वाईबीएनसंवाददाता
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अजय पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा माटीकला कार्य से जुड़े कुम्हारों, पारंपरिक कारीगरों, उद्यमियों एवं शिल्पियों के समग्र विकास हेतु "मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना" संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹10.00 लाख तक की प्रोजेक्ट लागत की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले पूंजीगत ऋण (टर्म लोन) की कुल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड, लखनऊ द्वारा लाभार्थियों को अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।
माटीकला योजना के अंतर्गत उत्पाद निर्माण को बढ़ावा
माटीकला योजना के अंतर्गत खिलौनों के निर्माण, घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे प्रेशर कुकर, घड़ा, सुराही, जग, कुल्हड़, गिलास, कटोरी, अचार दानी, कप, प्लेट, डोंगे आदि, भवन निर्माण सामग्री जैसे फ्लोर टाइल्स, रूफ टाइल्स, लैट्रिन पैन, पाइप, वॉश बेसिन आदि और सजावटी उत्पाद जैसे गुलदस्ता, गार्डन पॉट, बोन्साई पॉट, लैम्प आदि के निर्माण हेतु व्यक्तिगत इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत इच्छुक आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे न केवल कारीगरों और शिल्पियों की तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, बल्कि मार्जिन मनी अनुदान प्राप्त होने से उनके ऊपर पड़ने वाला आर्थिक भार भी कम होगा।
आवेदन की न्यूनतम आयु और योग्यता मानदंड
मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, आवेदक के पास माटीकला अथवा माटी शिल्पकला से संबंधित किसी विधा में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए या परंपरागत रूप से माटीकला का अनुभव होना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र युवक-युवतियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करते समय आवेदकों को अपनी फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि दस्तावेज वेबसाइट https://upmatikalaboard.in/Home/MatikalaRojgaar पर अपलोड करने होंगे।
अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय-35 यू/4ए, रामपुर बाग, बरेली व दूरभाष संख्या 0581-2567395 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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