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बरेली,वाईबीएनसंवाददाता
बरेली। बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी के तत्कालीन थाना प्रभारी राजेशबाबू मिश्रा का हत्या को गैर इरादतन हत्या में बदलने के मामले में फंस गए। एसएसपी अनुराग आर्य की ओर से कराई गई जांच में राजेशबाबू मिश्रा दोषी पाए गए, जिस पर एसएसपी ने उन्हें परिनिंदा नोटिस जारी किया है। वहीं, मीरगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी सिद्धार्थ तोमर और विवेचक हरिप्रसाद मौर्य लापरवाही का दोषी पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया है।
फतेजगंज पश्चिमी के रसूला चौधरी में ट्रैक्टर से कुचलकर की गई थी हत्या
यह घटना पिछले साल फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के गांव रसूला चौधरी में हुई थी। यहां के नन्हेंलाल वहीं के होरीलाल की दुकान के सामने बेंच पर बैठे थे। उसी दौरान ट्रैक्टर लेकर आए वहीं अलीमुद्दीन ने नन्हेंलाल को टक्कर मार दी, जिससे वह बेंच से नीचे गिर गए। तभी दोबारा ट्रैक्टर का पहिया चढ़ाकर नन्हेंलाल का सिर कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
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नन्हेंलाल के छोटे भाई महेंद्रपाल ने अलीमुदृदीन के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी राजेशबाबू मिश्रा ने की थी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विवेचना के दौरान मुकदमे को गैरइरादतन की धारा में बदलकर मुल्जिमों को राहत दे दी गई। इसकी शिकायत मिलने पर एसएसपी ने इस मामले की दोबारा जांच कराई।
पीड़ित पक्ष ने साक्ष्यों सहित की थी शिकायत
रसूला चौधरी गांव में मृतक नन्हेंलाल का घर मिश्रित आबादी के बीच है। विवेचक द्वारा आरोपी को राहत देने से उन दिनों रसूला गांव में तनाव का माहौल बन गया था। इस पर पीड़ित पक्ष ने साक्ष्यों के साथ मामले की शिकायत एसएसपी से की थी। उन्होंने दोबारा जांच कराई तो विवेचक की मनमानी सामने आ गई। उसी दौरान एसएसपी ने फतेहगंज पश्चिमी थाने का निरीक्षण किया था। इसमें एसएसपी के कहने पर राजेशबाबू मिश्रा शस्त्र नहीं चला पाए, जिस पर एसएसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई थी, जिसमें वह दोषी पाए गए।
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मुकदमे की धाराओं में किया गया खेल
मारपीट के मामले में मीरगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी सिद्धार्थ तोमर और विवेचक हरिप्रसाद मौर्य को जांच के दौरान लापरवाही का दोषी पाया गया। मीरगंज थाना क्षेत्र के सैंजना गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इसमें एक फौजी के खिलाफ जानलेवा हमले की कार्रवाई की गई, जबकि फौजी की ओर से सामान्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। फौजी की शिकायत पर एसएसपी ने मामले की जांच कराई तो सच्चाई सामने आ गई। इस पर एसएसपी ने दोनों के खिलाफ परिनिंदा का नोटिस जारी किया है।
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जांच में दोषी पाए जाने पर की गई कार्रवाई
विवेचना के दौरान ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या के मामले में धाराएं बदलकर गैरइरादतन हत्या बना दिया गया था। इतने संवेदनशील मामले में विवेचक राजेशबाबू मिश्रा द्वारा मनमानी की गई, जो जांच में सामने आ गई। इसी तरह मीरगंज के तत्कालीन इंस्पेक्टर सिद्धार्थ तोमर और एसआई हरिप्रसाद जांच में लापरवाही के दोषी पाए गए। इस पर तीनों को परिनिंदा का नोटिस जारी किया गया है।
- अनुराग आर्य, एसएसपी