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बरेली,वाईबीएनसवांददाता
बरेली में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने जिले में 15 साल पुराने हो चुके 86 हजार वाहनों को चिह्नित करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इनमें सबसे ज्यादा 75 हजार दोपहिया वाहन (बाइक-स्कूटी), पांच हजार से अधिक कारें और करीब एक हजार अन्य कामर्शियल वाहन शामिल हैं। यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुराने वाहनों की फिटनेस और प्रदूषण नियंत्रण मानकों को ध्यान में रखते हुए की गई है। दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
15 साल पुराने वाहनों का रद्द किया गया रजिस्ट्रेशन
बरेली के एआरटीओ प्रशासन मनोज कुमार के मुताबिक जिन वाहनों ने 15 साल की वैधता पूरी कर ली है, और उनका समय से रिन्युअल नहीं कराया गया है, उनका रजिस्ट्रेशन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इन पुराने वाहनों से पर्यावरण को नुकसान होने के साथ शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
लेट फीस जमा करके दोबारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वाहन मालिक
परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन स्वामियों को नोटिस भेज रहा है, जिससे वे अपने वाहनों का दोबारा पंजीकृत करा लें। इसके लिए उन्हें 600 रुपये ग्रीन टैक्स, फिटनेस टेस्ट, अनुशासन शुल्क (लेट फीस) जमा करना होगा। अगर वाहन फिटनेस जांच में पास होता है, तभी उसका रजिस्ट्रेशन अगले 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। कार के लिए 500 रुपये प्रति माह, बाइक के लिए 300 रुपये प्रति माह, ऐसे वाहन जो पिछले 6 माह से 1 साल तक निलंबित हैं, इन पर लेट फीस लागू होगी। यह राशि ग्रीन टैक्स और रजिस्ट्रेशन के साथ जमा करनी होगी।
दोबारा रजिस्ट्रेशन न कराने पर पोस्टल से हट जाएगा डाटा
यदि कोई वाहन स्वामी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो माना जाएगा कि वह वाहन को वैध रूप से चलाना नहीं चाहता है। ऐसे में उसका डाटा पोर्टल से हटा दिया जाएगा और वह वाहन कानूनन अवैध माना जाएगा। बरेली आरटीओ कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 10.25 लाख वाहन पंजीकृत हैं। इनमें लगभग 5 लाख कारे, टैक्सी, ट्रक, ई-रिक्शा, टेंपो और अन्य कमर्शियल वाहन शामिल हैं। दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे अधिक है।
दिसंबर 2009 से पहले के वाहन किए गए चिह्नित
परिवहन विभाग ने दिसंबर 2009 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों को चिह्नित किया है। ये वाहन दोबारा फिटनेस और टैक्स जमा करके चलने के योग्य माने जाएंगे। जिन वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया है, उनके मालिक कागजात पूरे करा लें। अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
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