पटना , वाईबीएन नेटवर्क ।
बिहार में शारीरिक रूप से अयोग्य पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने की खबर से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर विभिन्न जिलों में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किशनगंज में इस कवायद को लेकर विशेष तेजी देखी जा रही है, जहां एसपी ने ऐसी पुलिसकर्मियों की सूची तैयार करने का आदेश जारी कर दिया है।
बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) को आदेश दिया है कि वे शारीरिक रूप से अयोग्य पुलिस अधिकारियों और जवानों की पहचान करें। बिहार पुलिस मैनुअल 1978 के नियम 809 के तहत, स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है।
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मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई
किशनगंज एसपी सागर कुमार ने बताया कि अनफिट पुलिसकर्मियों की समीक्षा सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। मेडिकल बोर्ड की जांच में जो पुलिसकर्मी अयोग्य पाए जाएंगे, उनकी सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाएगी।
इस फैसले से बिहार पुलिस में हलचल मच गई है। कई पुलिसकर्मी इस नीति को लेकर चिंता जता रहे हैं, क्योंकि यह उनके करियर पर सीधा असर डाल सकता है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला पुलिस बल की कार्यक्षमता और दक्षता बनाए रखने के लिए लिया गया है। आने वाले दिनों में इस फैसले को लेकर और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।