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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क
संसद के इसी बजट सत्र में आज सरकार नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया है। इस महत्वपूर्ण विधेयक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में प्रस्तुत किया। जिसके बाद इस पर विस्तृत चर्चा होगी। विशेषज्ञों और करदाताओं की नजरें इस बिल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे देश की आयकर प्रणाली में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। बिल पेश करने के साथ ही संसद की कार्यवाही को 10 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है।
कर व्यवस्था को सरल बनाने को किए गए बदलाव
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सूत्रों के मुताबिक नए इनकम टैक्स बिल में कर व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कई संशोधन किए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि टैक्सदाताओं को राहत देने के साथ-साथ राजस्व संग्रह को भी प्रभावी बनाया जाए। इस बिल में व्यक्तिगत करदाताओं और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े प्रावधानों में संभावित बदलाव किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया कानून टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम सुधार लेकर आ सकता है।
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विपक्ष की प्रतिक्रिया होगी अहम
संसद में इस बिल को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी अहम रहेगी। कई विपक्षी दल पहले ही सरकार की टैक्स नीतियों पर सवाल उठा चुके हैं और इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि सरकार नए इनकम टैक्स बिल में क्या बदलाव लेकर आई है और यह देश की अर्थव्यवस्था और करदाताओं को कैसे प्रभावित करेगा।
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मौजूदा कर व्यवस्था में हैं कई खामियां
विशेषज्ञों के अनुसार नए इनकम टैक्स बिल का मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। मौजूदा कर ढांचे में कई जटिलताएं हैं, जिन्हें दूर करने के लिए सरकार इस बिल में कई संशोधन कर सकती है। इसके तहत व्यक्तिगत करदाताओं, कॉरपोरेट सेक्टर और छोटे व्यापारियों को कुछ नए कर प्रावधानों का लाभ मिल सकता है। सरकार का मानना है कि मौजूदा कर व्यवस्था में कई खामियां हैं। जिनके कारण करदाताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नए विधेयक के जरिए इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी।
बिल में आम आदमी के लिए यह होगा खास
- बिल हुआ अधिक संक्षिप्त और सरल
- 'Tax Year' की नई अवधारणा
- स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत
- CBDT को अधिक अधिकार
- कैपिटल गेन टैक्स की दरें जस की तस
- पेंशन, NPS और इंश्योरेंस पर टैक्स छूट जारी
- टैक्स चोरी पर सख्त कार्रवाई
- टैक्स पेमेंट को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए e-KYC अनिवार्य
- कृषि आय पर टैक्स छूट जारी
- टैक्स विवादों को कम करने के लिए स्पष्ट नियम
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