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Tax Rate & Slab: 12 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री, मिडिल क्लास को तोहफा

वित्त मंत्री ने आठवें बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। बजट भाषण में उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अर्थात 12 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। ओल्ड टैक्स में रिजीम में कोई बदलाव नहीं होगा। 

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Mukesh Pandit
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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क। 

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income Tax Rate & Slab:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट संसद में पेश कर दिया है। मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देते हुए इनकम टैक्स छूट की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 12 लाख रुपये तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब तक 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, लेकिन नई घोषणा के हिसाब से 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 75,000 हजार स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा। ऐसे में 12.75 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। माना जा रहा है कि इससे मध्यम वर्ग का 80 हजार रुपये तक का वार्षिक लाभ मिलेगा।

टेबल से समझिए कितना बचेगा पैसा

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इनकम टैक्स बिल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट भाषण के दौरान इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। इनकम टैक्स बिल का थीम 'ट्रस्ट फर्स्ट, स्क्रूटनी लेटर' होगा। इस बिल में आधे कानून खत्म कर दिए जाएंगे, ऐसा वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया है। नई टैक्स रिजीम में 22 लाख रुपये तक का नया सलेब्स जोड़ा गया है। जानिए कैसे होगा निर्धारण। अब तक अगर आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपये हैं और 80 सी के तहत आप 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में 10,000 रुपये खर्च करते हैं, तो अभी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के कितना टैक्स लगता है।

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टैक्स रिफार्म की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स की सुविधा बढ़ाने के लिए टैक्स रिफॉर्म को लागू करने में सरकार के दशक भर के प्रयासों के बारे में बताया। प्रमुख उपायों में फेसलेस असेसमेंट, टैक्सपेयर चार्टर और रिटर्न की तेज प्रोसेसिंग शामिल है, जिसमें लगभग 99 फीसदी रिटर्न सेल्फ एसेसमेंट पर आधारित हैं। टैक्स विभाग के पहले भरोसा करो, बाद में जांच करो के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए, उन्होंने अनुपालन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

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 इसके अतिरिक्त, उन्होंने घोषणा की कि सरकार के सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के बजट में छह महीने के भीतर छह दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। “नया इनकम टैक्स लॉ संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यह एक नया कानून होगा, न कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन। फिलहाल, कानून के मसौदे पर विधि मंत्रालय विचार कर रहा है और बजट सत्र के दूसरे हिस्से में इसे संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

क्या है डायरेक्ट टैक्स कोड

क्लीयरटैक्स ने एक नोट में कहा कि डायरेक्ट टैक्स कोड भारत सरकार द्वारा वर्तमान जटिल इनकम टैक्स कानून को सभी के लिए सरल बनाने की एक पहल है. डीटीसी मौजूदा इनकम टैक्स कानून को सरल बनाएगा. मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर जटिल है, जिसमें सैकड़ों धाराएं, छूट और कटौतियां हैं, जो टैक्सपेयर्स को भ्रमित करती हैं।

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