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नई दिल्ली,वाईबीएन डेस्क।रोजमर्रा की जरूरतों का सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली प्रमुख कंपनियों ने जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती की है। ऐसे में सोमवार से साबुन, पाउडर, कॉफी, डायपर, बिस्कुट, घी और तेल जैसी दैनिक जरूरत की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। इस कदम से आगामी त्योहारी सत्र, जो नवरात्रि के साथ शुरू होता है, के दौरान खपत में वृद्धि और बिक्री में उछाल आने की उम्मीद है।
लाभों को बिना किसी देरी के उपभोक्ताओं तक पहुंचाया
एफएमसीजी कंपनियों ने जीएसटी 2.0 के लाभों को बिना किसी देरी के उपभोक्ताओं तक पहुंचाया है। इन कंपनियों ने 22 सितंबर से साबुन, शैम्पू, बेबी डायपर, मंजन, रेजर और आफ्टर-शेव लोशन सहित अपने उत्पादों की अधिकतम खुदरा मूल्य की संशोधित सूची जारी की है। इसका मकसद उपभोक्ताओं को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दर में कटौती का लाभ देना है। प्रॉक्टर एंड गैंबल, इमामी और एचयूएल जैसी कंपनियों ने नई मूल्य सूची जारी की हैं। इसके बारे में कंपनियों की वेबसाइट के माध्यम से उनके संबंधित वितरकों और उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है।
बच्चों के देखभाल से जुड़े उत्पादों के दाम भी कम
प्रॉक्टर एंड गैंबल ने अपने उत्पादों की एक संशोधित सूची जारी की है। इसमें उसने विक्स, हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, पैम्पर्स (डायपर), जिलेट, ओल्ड स्पाइस और ओरल-बी आदि ब्रांड के उत्पादों की कीमतों में कमी की है। पीएंडजी इंडिया ने बच्चों के देखभाल से जुड़े उत्पादों के दाम भी कम किए हैं। इन उत्पादों में डायपर पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत और बेबी वाइप्स पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो जाएगा। नई दरें 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी।
डव शैम्पू, हॉर्लिक्स, किसान जैम सस्ते
कंपनी जिलेट और ओल्ड स्पाइस की कीमतों में भी कमी करने जा रही है। इमामी बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, नवरत्न आयुर्वेदिक तेल और झंडू बाम आदि की कीमतें भी कम हो रही हैं। एचयूएल ने भी जीएसटी सुधारों के बाद 22 सितंबर से डव शैम्पू, हॉर्लिक्स, किसान जैम, ब्रू कॉफी, लक्स और लाइफबॉय साबुन सहित अपने उपभोक्ता उत्पाद रेंज की कीमतों में कमी करने की घोषणा की है।
जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में माल एवं सेवा कर के चार स्लैब की जगह दो स्लैब करने का फैसला किया है। अब कर की दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी जबकि विलासिता वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू होगी। सिगरेट, तंबाकू और अन्य संबंधित वस्तुओं को छोड़कर नई कर दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी। GST Council Reforms | GST Council Meeting | GST Council 2025 | GST Controversy