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SGT Tex Slab: अब इन वस्तुओं पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, दूध-पनीर से लेकर दवा तक सब GST से बाहर

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा, "जहां तक जूतों का सवाल है, पहले दो दरें थीं। 1000 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर 12% और 1000 रुपये से ज़्यादा कीमत वाले जूतों पर 18% कर लगता था। 

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Mukesh Pandit
Revenue Department Secretary Arvind Shrivastava

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव । एक्स

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क :वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा, "जहां तक जूतों का सवाल है, पहले दो दरें थीं। 1000 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर 12% और 1000 रुपये से ज़्यादा कीमत वाले जूतों पर 18% कर लगता था। अब 2500 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर 5% और 2500 रुपये से ज़्यादा कीमत वाले जूतों पर 18% कर लगेगा।"

छोटी कारों पर18 प्रतिशत ही लगेगा

"छोटी कारों पर 18% और बाकी सभी कारों पर 40% कर लगेगा। पेट्रोल इंजन 1200 CC और डीज़ल इंजन 1500 CC का होता है और इसके साथ ही, लंबाई की भी सीमा हो सकती है। नियमों के मुताबिक, छोटी कारों पर 18% कर लगेगा। हम इसके लिए अलग से कोई नई परिभाषा नहीं बना रहे हैं।"

जिन पर जीएसटी 5 प्रतिशत

हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट शॉप बार, टूथब्रश, सेविंग क्रीम, बटर, घी, चीज़, डेयरी स्प्रैड पैकेज्ड़ नमकीन, भुजिया मिक्स्चर, बर्तन, बच्चों की दूध पीने की बोतल, नैपकिन, डायपर और सिलाई की मशीन और इसके पुर्जे

हेल्थकेयर सेक्टर

हेल्थ और लाइफ़ इंश्योरेंस (जीएसटी 18 परसेंट से घटकर ज़ीरो), थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डाइग्लोनस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स (जीएसटी5 परसेंट)

एग्रीकल्चर और एजुकेशन सेक्टर

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मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, कलर्स, बुक और नोटबुक, इरेजर (जीएसटी घटकर ज़ीरो)
ट्रैक्टर टायर और इसके पुर्जे पर (जीएसटी 18 परसेंट से घटकर 5 परसेंट)
ट्रैक्टर, बायो कीटनाशक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर (जीएसटी 12 परसेंट से घटकर 5 परसेंट)

इलेक्ट्रॉनिक सामान जो सस्ते हुए

बर्तन धोने की मशीनों, एसी मशीनों जैसे- मोटर से चलने वाले पंखे और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाले एलिमेंट पर जीएसटी 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी किया गया। टीवी, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर और सेट टॉप बॉक्सेज पर भी जीएसटी 28 से घटाकर 18 पर्सेंट किया गया.

  • लग्ज़री जीएसटी टैक्स -40 फ़ीसदी
  • लग़्जरी कार पर टैक्स बढ़ा
  • पान मसाला, सिगरेट, गुटखा
  • एरेटेड वाटर, कैफीनयुक्त पेय
  • बड़ी साइज वाली कार

प्रमुख घोषणाएं 

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  • नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
  • दरों में कटौती से सरकार को लगभग 93,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होगा।
  • परिषद ने दो स्लैब दरों को मंजूरी दी है. ये हैं 5 और 18 फ़ीसदी।
  • इसके अलावा, 40 फ़ीसदी स्लैब से सरकार को लगभग 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान है।
  • यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी।
  • राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई कैसे की जाएगी, इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। : GST Slab Cut | India GST Slab Changes | GST Reforms | GST Reform 2025 | GST Reforms 2025 | GST Relief 2025 
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