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Aligarh: ट्रिपल मर्डर केस में रिटायर्ड फौजी को फांसी की सजा, पत्नी-बेटे और पड़ोसन को उतारा था मौत के घाट

Aligarh Triple Murder Case: अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के कोमल विहार में ट्रिपल मर्डर के मामले में कोर्ट ने रिटायर्ड फौजी को फांसी की सजा सुनाई है। रिटायर्ड फौजी मनोज ने साल 2014 में पत्नी, बेटे और किराएदार की हत्या की थी।

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Pratiksha Parashar
court order, aligarh triple murder
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लखनऊ, वाईबीएन नेटवर्क।

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Aligarh Triple Murder Case: अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के कोमल विहार में ट्रिपल मर्डर के मामले में कोर्ट ने रिटायर्ड फौजी को फांसी की सजा सुनाई है। रिटायर्ड फौजी मनोज ने साल 2014 में पत्नी, बेटे और किराएदार की हत्या की थी। कोर्ट ने शनिवार की दोपहर 3 बजे सबूतों और गवाहों के आधार पर रिटायर्ड फौजी मनोज को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

छोटी-छोटी बातों पर मारता-पीटता था मनोज

सरकारी अधिवक्ता महेश सिंह के मुताबिक, दिलीप कुमार निवासी गुरु रामदास नगर ने थाना बन्नादेवी थाने में दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन सीमा की शादी करीब 15 वर्ष पहले मनोज कुमार सिंह के साथ की थी। मनोज सिंह मूलतः हरतोली बुलंदशहर का रहने वाला था, लेकिन कोमल विहार में परिवार के साथ रहता था।  मनोज कुमार छोटी-छोटी बातों पर पत्नी सीमा और भांजे -भांजी को मारता -पीटता था। जिसकी शिकायत सीमा ने पिता से की थी। मनोज को काफी समझाने के बावजूद भी वह अपनी आदतों से बाज नहीं आया और उसने हत्या कर दी। 

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पत्नी-बेटे और पड़ोसन को मारी गोली

मनोज कुमार ने 12 जुलाई 2014 के दिन अपनी लाइसेंसी बंदूक से पत्नी सीमा और बेटे मानवेंद्र (6 वर्ष), भांजी अस्मिता (13) को गोली मार दी थी। जिसमें सीमा और मानवेंद्र की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं, अस्मिता की जिंदगी बच गई है। गोली की आवाज सुनकर पास में रह रहे किराएदार शशिबाला बचाने आई तो मनोज कुमार ने उनको भी गोली मार दी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग आ गए, जिन्होंने पूरी घटना आंखों से देखी थी। मोहल्ले के लोगों ने हथियार सहित मनोज कुमार को भागते हुए पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया था।

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फांसी की सजा 

शासकीय अधिवक्ता महेश सिंह ने बताया कि 2014 से मनोज जिला कारागार में बंद है। हाई कोर्ट से उसकी जमानत दो बार खारिज हो चुकी है। अभियोजन की ओर से और कड़ी पैरवी करते हुए मनोज को एडीजे कोर्ट संख्या 2 माननीय पारुल अत्री अपर जिला जज मनोज को फांसी की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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