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Anna University Rape Case: बिरयानी बेचने वाला ज्ञानशेखर दोषी करार, 35 दिन में हुआ न्याय

Anna University Rape Case में आरोपी ज्ञानशेखरन को दोषी करार दे दिया है। आरोपी के वकील ने कहा कि आरोप बहुत जघन्य हैं और ये आरोप अदालत में साबित हो चुके हैं।

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Pratiksha Parashar
Anna University RAPE Case
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क।चेन्नई की महिला अदालत ने बुधवार को अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस (Anna University Rape Case) में आरोपी ज्ञानशेखरन को दोषी करार दे दिया है। आरोपी के वकील ने कहा कि आरोप बहुत जघन्य हैं और ये आरोप अदालत में साबित हो चुके हैं। वकील ने कहा कि पूरा मुकदमा 35 दिनों के भीतर पूरा हो गया। अब इस मामले में 2 जून को सजा का फैसला सुनाया जाएगा।

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क्या है मामला? 

यह मामला पिछले साल दिसंबर का है। 23 दिसंबर 2024 को अन्ना यूनिवर्सिटी में 19 वर्षीय के साथ दुष्कर्म हुआ था। छात्रा ने कोट्टूरपुरम थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए आरोपी ज्ञानशेखरन को गिरफ्तार किया था। 

बिरयानी बेचने वाले ने छात्रा को बनाया शिकार

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37 वर्षीय आरोपी ज्ञानशेखरन अन्ना यूनिवर्सिटी में बिरयानी बेचने का काम करता था। 23 दिसंबर 2024 को 19 वर्षीय छात्रा अपने दोस्त से मिलने के लिए  पहुंची थी। इस दौरान ज्ञानशेखरन भी यहां पहुंच गया और छात्रा के दोस्त के साथ मारपीट की और छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद छात्रा और उसके दोस्त को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। 

35 दिन में मिला न्याय

ज्ञानशेखरन के वकील बीआर जयप्रकाश नारायणन ने कहा, "आरोप बहुत जघन्य हैं और ये आरोप अदालत में साबित हो चुके हैं। अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया, जिसमें पुष्टि की गई कि आरोपी ज्ञानशेखरन दोषी है। प्रक्रिया में कोई देरी नहीं हुई और पूरा मुकदमा 35 दिनों के भीतर पूरा हो गया। मुकदमा 22 अप्रैल को शुरू हुआ और 22 मई को समाप्त हुआ, जिसके तीन दिन बाद यानी आज सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाया गया और वे केवल 2 जून को सुनाई जाने वाली सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं।"

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