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RG Kar Rape-Murder Case में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कोलकाता पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

RG Kar Rape-Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में नया मोड़ सामने आया है। भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है।

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Pratiksha Parashar
RG Kar Rape-Murder Case, sukant majumdar
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कोलकाता, वाईबीएन नेटवर्क।

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RG Kar Rape-Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में नया मोड़ सामने आया है। भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। मजूमदार ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोलकाता पुलिस ने जांच के दौरान शुरुआती 5 दिनों में सबूत नष्ट कर दिए, जिससे न्याय मिलने में बाधा आई।

आजीवन कारावास की सजा से लोगों में नाराजगी

कोलकाता में ट्रेनी महिला की डॉक्टर की हत्या और रेप के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग की जा रही थी, लेकिन सियालदाह कोर्ट ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिससे लोगों में नाराजगी है। खास तौर पर डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों के बीच हंगामा मच गया है। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे लेकर कोलकाता पुलिस पर आरोप लगाए हैं। 

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भाजपा नेता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस द्वारा शुरुआती 5-दिवसीय जांच के दौरान सबूत नष्ट कर दिए गए, जिससे न्याय मिलने में बाधा आई। उन्होंने कहा, "परिवार को बदनाम करना शर्मनाक है। इसलिए मैं उनके घर जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। 5 दिनों तक जब कोलकाता पुलिस मामले की जांच कर रही थी, तो सबूत नष्ट कर दिए गए, जिसके कारण जिस तरह का न्याय मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला।" 

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पीड़ित पक्ष ने वापस ली याचिका

कोलकाता के आरजी कर रेप और हत्या मामले में पीड़िता के माता-पिता ने घटना की नए सिरे से जांच की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन फिर उन्होंने याचिका वापस ले ली। हलफनामे में की गई दलीलों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने वरिष्ठ वकील को अपनी दलीलों के साथ सतर्क रहने की चेतावनी दी, क्योंकि मामले में एकमात्र आरोपी (अब दोषी) संजय रॉय के खिलाफ पहले से ही दोषसिद्धि है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी याचिका वापस लें और एक नई याचिका दायर करें। यह देखते हुए कि याचिका पीड़िता के माता-पिता ने अपनी याचिका वापस ले ली। 

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आपको बता दें कि 20 जनवरी, को सियालदाह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता के बलात्कार और हत्या के लिए संजय रॉय को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले की फिर से जांच की मांग भी की जा रही है, क्योंकि जांच के तरीके को लेकर चिंता जताई गई है। 

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