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RG Kar rape-murder case: क्या 160 दिनों बाद भी मिले पाएगा इन्साफ?

9 अगस्त 2024 को कोलकाता में 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस पर सियालदाह कोर्ट के जज अनिर्बान दास आज CBI द्वारा दायर चार्जशीट पर फैसला सुनाएंगे।

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Akash Dutt
RG KAR CASE
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कोलकाता, वाईबीएन नेटवर्क। 

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9 अगस्त 2024 को कोलकाता में 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस पर सियालदाह कोर्ट के शेसन जज अनिर्बान दास आज CBI द्वारा दायर चार्जशीट पर फैसला सुनाएंगे। कोलकाता पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद CBI ने भरोसा जताया है कि मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया जाएगा। मामले की सुनवाई सियालदह कोर्ट में होगी, जहां शेसन जज अनिर्बान दास सीबीआई की पहली चार्जशीट के आधार पर अपना फैसला सुनाएंगे।

RG Kar rape-murder case: पीड़िता के पिता ने आरोपी के लिए मांगी सख्त …

13 अगस्त को CBI के नियंत्रण में आने के बाद से जांच जारी है। 120 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अपराध में संजय रॉय की संलिप्तता साबित करने के लिए CBI ने DNA और विसरा जैसे जैविक नमूने सहित पर्याप्त सबूत पेश किए। पीड़िता के शरीर से लिए गए DNA नमूने रॉय से मेल खाते पाए गए और अपराध स्थल से मिले जैविक साक्ष्य ने CBI का पक्ष स्थापित करने में मदद की। 

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सूत्रों की माने तो रॉय के शरीर पर पांच अलग-अलग चोटें आईं थी जो पीड़िता के नाखूनों के नीचे पाए गए खून और स्किन के निशान से मेल खाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि पीड़िता की मौत हाथ से गला घोंटने से हुई और उसके शरीर पर क्रूर हमले के निशान दिखे, जिसमें उसकी आंखों, मुंह और निजी अंगों से गंभीर रक्तस्राव भी शामिल था।

संजय की अपील

आरोपी संजय रॉय के वकील सौरव बंधोपाध्याय ने संजय के डिफेंस में ये दलील रखी थी कि CBI जिस सेमिनार हॉल की बात कर रही है (जहाँ इस क्रूर घटना को अंजाम दिया गया था), वह 24 घंटे निगरानी में रहता है। वकील के मुताबिक ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी 28 मिनट तक उस सेमिनार हॉल में हो और किसी की नज़र उस पर न पड़े। 

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अब सियालदाह कोर्ट संजय को सजा देती है या रिहा करती है, ये तभी पता चलेगा जब शेसन जज अनिर्बान दास अपना फैसला सुनाएंगे।

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