/young-bharat-news/media/media_files/2025/01/29/I4ikTaCDvsVOtWdt9NKs.jpg)
Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00
मुंबई, वाईबीएन नेटवर्क
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया है। बता दें मुंबई पुलिस द्वारा 2 दिनों की पुलिस हिरासत देने की मांग की जा रही थी, लेकिन मजिस्ट्रेट कोमल राजपूत ने साफ तौर पर कहा कि इस स्तर पर पुलिस हिरासत उचित नहीं है। कोर्ट के द्वारा पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया। साथ ही मजिस्ट्रेट ने पुलिस को भारतीय न्याय संहिता पढ़ने की भी सलाह दी। जिसके बाद आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया है। बता दें मुंबई पुलिस द्वारा 2 दिनों की पुलिस हिरासत देने की मांग की जा रही थी, लेकिन मजिस्ट्रेट कोमल राजपूत ने साफ तौर पर कहा कि इस स्तर पर पुलिस हिरासत उचित नहीं है। कोर्ट के द्वारा पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया। साथ ही मजिस्ट्रेट ने पुलिस को भारतीय न्याय संहिता पढ़ने की भी सलाह दी। जिसके बाद आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
इसे भी पढ़ें- Saif Ali Khan Case: घर से मिले आरोपी के फिंगरप्रिंट नहीं हुए मैच, CID की लैब में हुई जांच
मामले में जांच जारी
मजिस्ट्रेट कोमल ने कहा, "आप पहले बीएनएस पढिए। आरोपी 10 दिन से अधिक समय से पुलिस हिरासत में है। इससे अधिक हिरासत उचित नहीं है। उसे अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। यदि जांच में कुछ नया सामने नहीं आता है, तो 30-40 दिन के बाद 2-4 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जा सकता है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पांच दिनों के दौरान उन्होंने आरोपी के जूते बरामद किए हैं। अधिकारी अजय लिंगुरकर ने कहा, "हमने जांच की है और पता लगाया है कि आरोपी ने हथियार और घर में सेंध लगाने के लिए उपकरण कहां से खरीदे। हमने उसके चेहरे की पहचान करने की प्रक्रिया के लिए सैंपल दिया है। आरोपी ने सैफ अली खान के घर में चोरी से पहले इलाके की रेकी की थी। हमें आगे की जांच और पूछताछ के लिए उसकी हिरासत की जरूरत है।" इन तमाम दलीलों के बावजूद कोर्ट ने पुलिस हिरासत की मांग को खारिज करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा।
सैफ पर हुए हमले का पूरा घटनाक्रम
Advertisment
बता दें सैफ अली खान पर 16 जनवरी सुबह हमला हुआ, जिसके बाद वह बजे लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। इसके लगभग 5-6 दिनों के बाद सैफ अस्पताल से बाहर आए। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 311, 312, 331(4), 331(6) और 331(7) के तहत दर्ज किया गया है। इस संबंध में वेस्ट बंगाल के नदिया जिले के छपरा में एक महिला से भी पूछताछ की गई।
Advertisment