नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शहर में बढ़ते सड़क हादसों और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए भारी वाहनों की एंट्री पर सख्त पाबंदी लगा दी है। ओवरलोड ट्रक, टेम्पो, डिलीवरी वैन, क्रेन और ट्रैक्टर जैसे वाहन अब सड़कों पर मनमाने ढंग से नहीं दौड़ सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस के इस फैसले का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना और सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लगाम लगाना है।
सड़क हादसों में 14% की बढ़ोतरी
दिल्ली में 2021 से 2024 तक भारी वाहनों से जुड़े हादसों में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2023 में जहां 267 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं, वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 294 पहुंच गया। यही नहीं, 2023 में 292 लोगों की जान गई थी, जबकि 2024 में अब तक यह संख्या बढ़कर 317 हो चुकी है। ट्रैफिक पुलिस ने भी इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए 2024 में 93,684 चालान जारी किए हैं, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 66,459 था। इससे साफ है कि भारी वाहनों द्वारा नियमों की अनदेखी लगातार बढ़ रही थी, जिससे ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही थी।
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भारी वाहनों से हुई इतनी दुर्घटनाएं
दिल्ली में सिर्फ जनवरी और फरवरी 2024 में ही भारी वाहनों से जुड़े 122 सड़क हादसे हुए। इन दुर्घटनाओं की मुख्य वजह ओवरलोडिंग, ब्रेक फेल, चालक की लापरवाही और थकान रहीं। आंकड़ों के मुताबिक, 48% घटनाओं में परिवहन और माल वाहन शामिल थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ट्रैफिक पुलिस को इस दिशा में कड़ी कार्रवाई करनी ही थी।
अब इन वाहनों पर पूरी तरह से रोक
ओवरलोड ट्रक और लॉरी, टेम्पो और डिलीवरी वैन, क्रेन और ट्रैक्टर समेत अन्य भारी वाणिज्यिक वाहन।
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इस पाबंदी से क्या होगा फायदा?
यातायात होगा सुगम: भारी वाहनों की मनमानी आवाजाही पर रोक लगने से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी।
सड़क दुर्घटनाओं में आएगी कमी: अनियंत्रित गति और ओवरलोडिंग पर लगाम लगेगी, जिससे हादसों में गिरावट आएगी।
छोटे वाहन और पैदल यात्रियों की सुरक्षा: भारी वाहन अकसर छोटे वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए खतरा बनते थे, इस फैसले से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
कड़े ट्रैफिक नियम होंगे लागू: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब और सख्ती से नियमों का पालन करवाएगी, जिससे अव्यवस्थित ट्रैफिक पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।
नियम तोड़े तो कटेगा भारी चालान
अगर कोई भारी वाहन इन नए नियमों का उल्लंघन करता है तो ट्रैफिक पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी और भारी जुर्माना वसूला जाएगा।