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1984 Sikh riots: कोर्ट ने Sajjan Kumar को उम्रकैद की सजा सुनाई

1984 सिख विरोधी दंगे के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 21 फरवरी को मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था।

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Dhiraj Dhillon
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Sajjan Kumar Photograph: (Google)

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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।

1984 सिख विरोधी दंगे के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 21 फरवरी को मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था। सजा पर उस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज सुबह से ही सिख संगठनों से जुड़े लोग सज्जन कुमार को मृत्युदंड देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उधर, पीड़ित पक्ष ने भी सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की थी। कोर्ट ने सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

BREAKING: सिक्ख विरोधी दंगा मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, कांग्रेस नेता Sajjan Kumar दोषी करार

दिल्ली के सरस्वती विहार का है मामला

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 में हुए सिख दंगों में दिल्ली के सरस्वती विहार में रहने वाले जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप की हत्या के मामले में ट्रायल के बाद कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई है। यह मामला 1 नवंबर, 1984 का है। बता दें कि 1984 में सज्जन कुमार बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद थे। सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों में पहले भी आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में बंद हैं।

सज्जन कुमार ने भीड़ को उकसाया था

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तरुणदीप की मां की ओर से दर्ज कराए गए मामले में आरोप लगाया गया था कि सज्जन कुमार ने भीड़ को भड़काया और उस भीड़ ने उनके बेटे और पति की जान ले ली। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता एचएस फुल्का ने बताया कि सज्जन कुमार भीड़ की अगुवाई कर रहे थे और उन्होंने भीड़ को नरसंहार के लिए उकसाने का भयंकर अपराध किया था। इसी आधार पर अधिवक्ता एचएच फुल्का ने कोर्ट से मृत्युदंड की सजा की मांग की थी, अदालत ने मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार देने के बाद मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

एक अन्य मामले में पहले हो चुकी है उम्रकैद

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता एचएस फुल्का ने बताया कि सज्जन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिल्ली छावनी के राज नगर क्षेत्र में हुए दंगों से संबंधित एक अन्य मामले में उम्र कैद की सजा पहले भी हो चुकी है। इस मामले में पांच लोगों की हत्या हुई थी। 

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