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BREAKING: सिक्ख विरोधी दंगा मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, कांग्रेस नेता Sajjan Kumar दोषी करार

Sajjan Kumar: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती विहार में दो सिखों की हत्या के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। 

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Pratiksha Parashar
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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।

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Sajjan Kumar: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती विहार में दो सिखों की हत्या के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। इस मामले में अदालत ने 41 साल बाद फैसला सुनाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट 18 फरवरी को सजा सुनाएगी। 

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क्या है पूरा मामला? 

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यह मामला 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार में दो व्यक्तियों की हत्याओं से जुड़ा हुआ है 1 नवंबर, 1984 को दिल्ली में सिक्ख दंगे के दौरान जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या की गई थी। दंगाइयों की एक भीड़ ने लोहे की सरियों और लाठियों से पीड़ितों के घर पर हमला किया था, जिसमें पिता-पुत्र की मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। 

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भीड़ को भड़काने का आरोप

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अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए भीड़ ने सरस्वती विहार में बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी, और सिखों की संपत्तियों पर हमला किया था। भीड़ ने तरुणदीप सिंह और जसवंत सिंह को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के ऊपर भीड़ का नेतृत्व करने और हथियारों से लैस भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया गया था। सज्जन कुमार उस समय बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद थे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। 

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